फाइल फोटो
नई दिल्ली:
डीएमआरसी ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि वह यात्रियों को मुफ्त पेयजल मुहैया नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास खुद जल का कोई साधन नहीं है और वह जलापूर्ति के लिए अन्य एजेंसियों पर निर्भर है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने अदालत से कहा कि वह अपने कर्मचारियों के लिए तीसरे पक्ष के विक्रेताओं से पेयजल खरीदती है और यदि किसी मेट्रो स्टेशन पर भुगतान के साथ मिलने वाला पेयजल उपलब्ध नहीं है तो वह यात्रियों को मुफ्त में मुहैया करेगी.
यह भी पढ़ें: दिल्ली मेट्रो का यह है सबसे साफ सुथरा स्टेशन, DMRC ने दिया इनाम
दिल्ली मेट्रो ने मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ के समक्ष दाखिल किए गए एक हलफनामे में यह कहा है. दिल्ली मेट्रो ने हलफनामा में यह भी कहा है कि लगभग सभी मेट्रो स्टेशनों पर दो रूपये प्रति ग्लास पेयजल उपलब्ध है और जहां यह उपलब नहीं है, वहां यात्री कर्मचारी से पानी मांग सकते हैं जो उन्हें मुफ्त में मुहैया करेंगे. डीएमआरसी ने अदालत को यह भी बताया कि वह अपनी सेवाओं पर प्रतिक्रियाओं के लिए अपने यात्रियों से नियमित रूप से बातचीत करती है और किसी ने भी पेयजल के अभाव के बारे में शिकायत नहीं की है.
VIDEO: दिल्ली मेट्रो-बिजली विभाग आमने-सामने
डीएमआरसी ने अदालत को बताया कि इस बारे में यात्रियों को सूचना देने वाले संकेत लगाए जाएंगे. बहरहाल, अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी के लिए सूचीबद्ध कर दी.
यह भी पढ़ें: दिल्ली मेट्रो का यह है सबसे साफ सुथरा स्टेशन, DMRC ने दिया इनाम
दिल्ली मेट्रो ने मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ के समक्ष दाखिल किए गए एक हलफनामे में यह कहा है. दिल्ली मेट्रो ने हलफनामा में यह भी कहा है कि लगभग सभी मेट्रो स्टेशनों पर दो रूपये प्रति ग्लास पेयजल उपलब्ध है और जहां यह उपलब नहीं है, वहां यात्री कर्मचारी से पानी मांग सकते हैं जो उन्हें मुफ्त में मुहैया करेंगे. डीएमआरसी ने अदालत को यह भी बताया कि वह अपनी सेवाओं पर प्रतिक्रियाओं के लिए अपने यात्रियों से नियमित रूप से बातचीत करती है और किसी ने भी पेयजल के अभाव के बारे में शिकायत नहीं की है.
VIDEO: दिल्ली मेट्रो-बिजली विभाग आमने-सामने
डीएमआरसी ने अदालत को बताया कि इस बारे में यात्रियों को सूचना देने वाले संकेत लगाए जाएंगे. बहरहाल, अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी के लिए सूचीबद्ध कर दी.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं