विज्ञापन
This Article is From Feb 04, 2021

कैबिनेट ने दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिक अधिकार देने वाले बिल को दी मंजूरी

अधिकारों के बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 2019 के फ़ैसले के बाद स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता हुई है.

कैबिनेट ने दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिक अधिकार देने वाले बिल को दी मंजूरी
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

कैबिनेट ने दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिक अधिकार देने वाले बिल को मंजूरी दे दी है. गवर्नमेंट ऑफ़ एनसीटी दिल्ली ऐक्ट में कुछ संशोधन कर दिल्ली की निर्वाचित सरकार को तय समय में ही एलजी के पास विधायी और प्रशासनिक प्रस्ताव भेजने का प्रावधान भी है. यह बिल इसी सत्र में पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है. इनमें उन विषयों का भी उल्लेख है जो विधानसभा के दायरे से बाहर आते हैं. सरकारी सूत्रों के अनुसार ये संशोधन गवर्नेंस को बेहतर करने और एलजी तथा दिल्ली सरकार के बीच टकराव कम करने के लिए किए जा रहे हैं. 

अधिकारों के बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 2019 के फ़ैसले के बाद स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता हुई है. संशोधन के मुताबिक अब विधायी प्रस्ताव एलजी के पास कम से कम 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव सात दिन पहले पहुंचाने होंगे.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com