
संदीप कुमार (फाइल फोटो)
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अदालत ने निर्देश दिया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करें
संदीप कुमार को अपना पासपोर्ट जमा करने के निर्देश
पुलिस ने जताई सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की आशंका
विशेष न्यायाधीश पूनम चौधरी ने आप विधायक को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और उतनी ही रकम की जमानत राशि पर जमानत दे दी. अदालत ने कुमार को निर्देश दिया कि वह अपना पासपोर्ट जमा करें और गवाहों को प्रभावित नहीं करें. उन्हें तीन सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में थे.
कुमार ने इस आधार पर जमानत की मांग की थी कि मामले में जांच पूरी हो चुकी है और उनसे हिरासत में पूछताछ करने की और आवश्यकता नहीं है. पुलिस ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया था. उन्होंने कहा था कि वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जांच को प्रभावित कर सकते हैं.
पुलिस ने दावा किया था कि पीड़िता उसी इलाके में रहती है जिसका कुमार प्रतिनिधित्व करते हैं और अगर उन्हें जेल से रिहा किया जाता है तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं.
कुमार ने राहत की मांग की. उन्होंने कहा कि वह पिछले दो महीने से हिरासत में हैं और प्राथमिकी दर्ज किए जाने के समय से उनका आचरण सही रहा है और उन्होंने खुद पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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