प्रतीकात्मक चित्र
नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में अतिरिक्त फीस लेने वाले 400 से अधिक निजी स्कूलों को चेतावनी देते हुए इस अतिरिक्त राशि को 15 दिनों के अंदर लौटाने को कहा। शिक्षा निदेशालय ने पिछले साल अक्टूबर में 472 स्कूलों को 15 दिनों के अंदर राशि लौटाने का निर्देश दिया था। हालांकि, अभी तक सिर्फ 43 स्कूलों ने इस आदेश का पालन किया है।
न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह की अध्यक्षता वाली एक समिति ने 472 स्कूलों की पहचान अभिभावकों से अधिक राशि वसूलने वाले स्कूलों के रूप में की। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद पिछले साल इस समिति का गठन किया गया था और इसने स्कूलों के प्रिंसिपलों द्वारा लागू किए जाने वाली नौ अंतरिम रिपोर्टें सौंपी हैं।
निर्देश के मुताबिक स्कूलों ने छठे वेतन आयोग को लागू करने के लिए अत्यधिक फीस लिए, लेकिन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक अपने कर्मचारियों को वेतन देने में इसे लागू नहीं किया।
न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह की अध्यक्षता वाली एक समिति ने 472 स्कूलों की पहचान अभिभावकों से अधिक राशि वसूलने वाले स्कूलों के रूप में की। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद पिछले साल इस समिति का गठन किया गया था और इसने स्कूलों के प्रिंसिपलों द्वारा लागू किए जाने वाली नौ अंतरिम रिपोर्टें सौंपी हैं।
निर्देश के मुताबिक स्कूलों ने छठे वेतन आयोग को लागू करने के लिए अत्यधिक फीस लिए, लेकिन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक अपने कर्मचारियों को वेतन देने में इसे लागू नहीं किया।
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