
राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान मिलेनियम बस डिपो का निर्माण किया गया था (फाइल फोटो)
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राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान 100 करोड़ की लागत से बना था डिपो
यमुना के डूब क्षेत्र खेल गांव में बना है मिलेनियम बस डिपो
सुप्रीम कोर्ट डिपो को हटाने के लिए सरकार को आदेश दे चुका है
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अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने प्रदेश सरकार, डीडीए और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को नोटिस जारी कर मामले में सुनवाई की अगली तारीख 24 जुलाई तक जवाब देने को कहा है. कार्यकर्ता अनंत आर्य के याचिका देने के बाद डीडीए की तरफ से एडवोकेट कुश शर्मा ने नोटिस लिया.
देखें वीडियो-मिलेनियम बस डिपो को हटाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती
यह मामला उच्चतम न्यायालय ने अप्रैल में हरित अधिकरण को स्थानांतरित करते हुए कहा था कि एक ही मुद्दे पर समानान्तर कार्यवाही नहीं हो सकती.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट पहले ही राष्ट्रमंडल खेल गांव में बने दिल्ली यातायात विभाग के मिलेनियम बस डिपो को खाली करने का फरमान कर चुका है. राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान 100 करोड़ की लागत से बने मिलेनियम डिपो को हटाए जाने के मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दिल्ली सरकार से कहा था कि या तो मास्टर प्लान में बदलाव करें नहीं तो, एक साल के भीतर डिपो को वहां से हटाइये.
(इनपुट भाषा से भी)
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