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This Article is From Aug 02, 2017

मिलेनियम डिपो में बसों के आनेजाने से लोगों की जान को खतरा

मिलेनियम बस डिपो में एक ड्राइवर की डिपो के बस से कुचलकर मौत हो गई थी. इंश्योरेंस अधिकरण ने मृतक के परिजनों को 22.7 लाख रूपये का भुगतान करने का आदेश बस डिपो को दिया है.

मिलेनियम डिपो में बसों के आनेजाने से लोगों की जान को खतरा
मिलेनियम बस डिपो को लेकर एनजीटी में काफी समय से विवाद चल रहा है
नई दिल्ली: बाढ़ क्षेत्र में होने जैसे विवाद से पहले से ही जूझ रहे मिलेनियम बस डिपो की साख पर एक और धब्बा लग गया है. अब कहा गया है कि यह बस डिपो लोगों की सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है. खासबात यह है कि यह बात मोटर दुर्घटना दावा अधिरकण ने उठाई है. 

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दिल्ली में एक मोटर दुर्घटना दावा अधिरकण ने कहा है कि मिलेनियम बस डिपो एक सार्वजनिक स्थल है, जहां बसों का मुक्त रूप से आवागमन होता है और इससे काफी संख्या में लोगों की जान के लिए जोखिम पैदा होता है. अधिकरण ने एक बस चालक के परिवार के सदस्यों को 22.7 लाख रूपये देने का आदेश देते हुए यह बात कही. साल 2014 में एक बस चालक की बस से कुचल कर उस वक्त मौत हो गई थी जब वह डिपो के अंदर एक सीएनजी फिलिंग स्टेशन के सामने खड़े थे.

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अधिकरण के पीठासीन अधिकारी राजीव बंसल ने यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को रकम का भुगतान करने का निर्देश दिया.

VIDEO: मिलेनियम बस डिपो को हटाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती गौरतलब है कि स्टार बस सर्विसेज लिमिटेड के चालक गुरूमुख सिंह (47) की उसी कंपनी की एक बस की चपेट में आने से मौत हो गई थी. हादसे के वक्त वह डिपो में खड़े थे.

(इनपुट भाषा से)

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