
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल द्वारा अपने खिलाफ दाखिल आपराधिक मानहानि की एक शिकायत के सिलसिले में शनिवार को एक अदालत में पेश हुए.
केजरीवाल और सिसोदिया मेट्रोपोटिलन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा के सामने पेश हुए और अमित सिब्बल से जिरह की. गवाही अधूरी रही और 17 सितंबर को अगली सुनवाई वाले दिन जारी रहेगी.
केजरीवाल और सिसोदिया के अलावा शिकायती ने आप के पूर्व सदस्यों प्रशांत भूषण और शाजिया इल्मी को भी मामले में आरोपी बनाया था. अदालत ने 20 सितंबर, 2014 को आईपीसी की धारा 500 (मानहानि) के तहत सभी चारों आरोपियों पर मुकदमा शुरू किया था.
अदालत ने 24 जुलाई, 2014 को वरिष्ठ वकील अमित सिब्बल द्वारा दाखिल आपराधिक मानहानि मामले में केजरीवाल, सिसोदिया, भूषण और शाजिया को तलब किया था.
अमित सिब्बल के आरोप के मुताबिक आरोपियों ने कहा था कि उन्होंने यहां अदालत में मामलों में एक दूरसंचार कंपनी की पैरवी करने में अपने पिता के पद का फायदा उठाया.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
केजरीवाल और सिसोदिया मेट्रोपोटिलन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा के सामने पेश हुए और अमित सिब्बल से जिरह की. गवाही अधूरी रही और 17 सितंबर को अगली सुनवाई वाले दिन जारी रहेगी.
केजरीवाल और सिसोदिया के अलावा शिकायती ने आप के पूर्व सदस्यों प्रशांत भूषण और शाजिया इल्मी को भी मामले में आरोपी बनाया था. अदालत ने 20 सितंबर, 2014 को आईपीसी की धारा 500 (मानहानि) के तहत सभी चारों आरोपियों पर मुकदमा शुरू किया था.
अदालत ने 24 जुलाई, 2014 को वरिष्ठ वकील अमित सिब्बल द्वारा दाखिल आपराधिक मानहानि मामले में केजरीवाल, सिसोदिया, भूषण और शाजिया को तलब किया था.
अमित सिब्बल के आरोप के मुताबिक आरोपियों ने कहा था कि उन्होंने यहां अदालत में मामलों में एक दूरसंचार कंपनी की पैरवी करने में अपने पिता के पद का फायदा उठाया.
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