
निजी स्कूलों के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है
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फैसले के खिलाफ स्कूल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया
हाईकोर्ट ने फिलहाल स्कूल को दी अंतरिम राहत
EWSकोटे में दाखिले में मिल रही थी अनियमितताओं की शिकायत
हालांकि इस फैसले के खिलाफ स्कूल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने फिलहाल स्कूल को अंतरिम राहत दे दी है. कोर्ट ने आदेश दिया कि स्कूल के रिकॉर्ड रखने वाले कमरे को छोड़कर बाकी सील खोली जाए. यथास्थिति बरकरार रखी जाए. साथ ही कोर्ट ने लोकल कमिश्नर नियुक्त किया जो रिकॉर्डरूम को छोडकर बाकी सील खोलेगा। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी.
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने मैक्सफोर्ट पीतमपुरा और मैक्सफोर्ट रोहिणी को EWS कोटे में दाखिले में आ रही अनियमितताओं की शिकायत के बाद पहले नोटिस भेजा था। उसके बाद जब जवाब संतोषजनक नहीं लगा तो टेकओवर करने का फैसला किया गया. दिल्ली में मौजूदा केजरीवाल सरकार निजी स्कूलों पर शुरू से ही सख्ती कर रही है. इससे पहले दिल्ली सरकार ने सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों को बिना सरकार की अनुमति लिये फीस नहीं बढ़ाने को मजबूर किया जिसको हाइकोर्ट ने भी सही ठहराया था.
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