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This Article is From Mar 17, 2016

छेड़छाड़ के आरोपों पर 'आप' के नेता कुमार विश्वास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज : पुलिस

छेड़छाड़ के आरोपों पर 'आप' के नेता कुमार विश्वास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज : पुलिस
'आप' नेता कुमार विश्‍वास (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को एक अदालत को बताया कि 'आप' नेता कुमार विश्वास के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। उनके खिलाफ पार्टी की एक कार्यकर्ता ने यौन उत्पीड़न और शील भंग करने का आरोप लगाया है।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा के निर्देशों के मुताबिक सरोजनी नगर पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। शर्मा ने पाया कि आरोपी ने यौन संकेतों वाली टिप्पणी की थी और शिकायतकर्ता को रिझाने का प्रयास किया था, जिसकी पुलिस जांच की जरूरत है।

पुलिस ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट में कहा है कि अदालत के आदेश के कुछ घंटों बाद बुधवार को मामला दर्ज कर लिया गया।

रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) और 509 (एक महिला का शील भंग करने के इरादे से शब्द, हावभाव या हरकत) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है तथा विषय की जांच शुरू कर दी है।

प्राथमिकी में शिकायतकर्ता ने विश्वास पर यौन संकेतों वाली टिप्पणी करने और उन्हें रिझाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। साथ ही, उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि विश्वास उनका शरीरिक शोषण करने की कोशिश कर रहे थे।

ब्योरा देते हुए उन्होंने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि नेता ने साल 2014-15 के बीच कई बार उन्हें रिझाने का प्रयास किया।

अदालत ने 'आप' कार्यकर्ता की याचिका पर बुधवार को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। साथ ही पुलिस को इस बात की छूट दी कि वह जांच में जरूरत पड़ने पर विश्वास को गिरफ्तार करे।

अदालत ने शिकायत पर 24 फरवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। शिकायत में शिकायकर्ता ने दावा किया था कि उन्होंने पुलिस से संपर्क किया लेकिन नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)

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