फाइल फोटो
नई दिल्ली:
दिल्ली के बाज़ारों में लगभग डेढ़ महीने से चल रही सीलिंग की मार अब आवासीय इलाक़ों में भी पड़ सकती है. सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति ने तीनों निगमों को पत्र लिखकर आवासीय भवनों में बनी स्टिल्ट पार्किंग को सील करने के निर्देश दिए हैं.
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पत्र में कहा गया है कि आवासीय इलाकों में स्टिल्ट पार्किंग का दुरुपयोग हो रहा है जबकि मास्टर प्लान में साफ है कि स्टिल्ट पार्किंग का इस्तेमाल सिर्फ वाहन पार्किंग में हो सकता है, लेकिन लोगों ने स्टिल्ट पार्किंग में गार्ड रूम या अन्य गोदाम बना रखा हैं. समिति नें तीनों निगमों को 28 फरवरी तक स्टिल्ट पार्किंग वाले भवनों का निरीक्षण कर सील करने बाद रिपोर्ट देने के लिए कहा है.
स्टिल्ट पार्किंग क्या है?
रिहायशी इलाकों में ग्राउंड फ्लोर पर 8 फ़ुट ऊंची पार्किंग बनाई जा सकती है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ वाहन पार्किंग के लिए ही हो सकता है. सामान्य तौर पर भवनों की ऊंचाई 15 मीटर की होनी चाहिए.
VIDEO:सीलिंग से राहत के लिए कारोबारियों को करना होगा और इंतजार
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पत्र में कहा गया है कि आवासीय इलाकों में स्टिल्ट पार्किंग का दुरुपयोग हो रहा है जबकि मास्टर प्लान में साफ है कि स्टिल्ट पार्किंग का इस्तेमाल सिर्फ वाहन पार्किंग में हो सकता है, लेकिन लोगों ने स्टिल्ट पार्किंग में गार्ड रूम या अन्य गोदाम बना रखा हैं. समिति नें तीनों निगमों को 28 फरवरी तक स्टिल्ट पार्किंग वाले भवनों का निरीक्षण कर सील करने बाद रिपोर्ट देने के लिए कहा है.
स्टिल्ट पार्किंग क्या है?
रिहायशी इलाकों में ग्राउंड फ्लोर पर 8 फ़ुट ऊंची पार्किंग बनाई जा सकती है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ वाहन पार्किंग के लिए ही हो सकता है. सामान्य तौर पर भवनों की ऊंचाई 15 मीटर की होनी चाहिए.
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