शशि थरूर की फाइल फोटो
नई दिल्ली:
दिल्ली पुलिस ने सुनंदा पुष्कर हत्या मामले में 4 साल बाद पटियाला हाउस कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है. दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 306 यानि आत्महत्या के लिए उकसाना और 498A वैवाहिक जीवन मे प्रताड़ना के तहत आरोप-पत्र दाखिल किया है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पहले हत्या का केस भी दर्ज किया था. पुलिस ने शशि थरूर को आरोपी माना है. दिल्ली पुलिस ने 3000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया है. कोर्ट इस मामले में 24 मई को संज्ञान लेगी.
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गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच SIT से कराने की बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि ये जनहित याचिका नहीं राजनीति हित की याचिका का उदाहरण है.
यह भी पढ़ें: सुनंदा पुष्कर मामले में स्वामी की याचिका पर सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट
मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा गया था कि आपके सूत्र क्या हैं, जहां से आपके पास इतनी जानकारी आई है और जांच पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं? दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आपको सबूतों की जानकारी थी तो आपने पहले सबूतों को पेश क्यों नहीं किया? आपने अपनी याचिका ऑनलाइन डाल दी है.
VIDEO: सुनंदा पुष्कर मामले की जांच में कई बाते सामने आई.
जानते हैं किसी की निजता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आपको पता नहीं है कि जिसने याचिका दाखिल की है वह किसी राजनीतिक पार्टी से है और जिसके खिलाफ आरोप है वह दूसरी राजनीतिक पार्टी से है, जो विपक्ष में है.
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गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच SIT से कराने की बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि ये जनहित याचिका नहीं राजनीति हित की याचिका का उदाहरण है.
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जानते हैं किसी की निजता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आपको पता नहीं है कि जिसने याचिका दाखिल की है वह किसी राजनीतिक पार्टी से है और जिसके खिलाफ आरोप है वह दूसरी राजनीतिक पार्टी से है, जो विपक्ष में है.
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