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This Article is From Nov 27, 2019

अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए पेश किया गया विधेयक ‘बहुत बड़ा धोखा’: AAP

राष्ट्रीय राजधानी में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और AAP की टिप्पणी तब आई जब भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इन कॉलोनियों के कुछ निवासियों को विधानसभा चुनावों से पहले और अन्य को चुनाव के बाद रजिस्ट्री की सुविधा मुहैया कराने की योजना बनाई है.

अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए पेश किया गया विधेयक ‘बहुत बड़ा धोखा’: AAP
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को सम्पत्ति का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए लोकसभा में पेश किए गए विधेयक को ‘बहुत बड़ा धोखा' बताते हुए मंगलवार को मांग की कि इन क्षेत्रों में निवासियों के घरों की रजिस्ट्री विधानसभा चुनाव से पहले हो जानी चाहिए. बता दें, राष्ट्रीय राजधानी में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और AAP की टिप्पणी तब आई जब भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इन कॉलोनियों के कुछ निवासियों को विधानसभा चुनावों से पहले और अन्य को चुनाव के बाद रजिस्ट्री की सुविधा मुहैया कराने की योजना बनाई है. AAP ने कहा, ‘पार्टी का मानना है कि यह विधेयक दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के नाम पर भारी धोखाधड़ी है.'

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AAP ने कहा, ‘भाजपा आगामी चुनाव से पहले जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है. अगर इसमें मकानों की रजिस्ट्री सुनिश्चित नहीं की जाती है, तब तक इस विधेयक का लोगों के लिए कोई मतलब नहीं है. दिल्ली के लोग लंबे समय से अपनी रजिस्ट्री की प्रतीक्षा कर रहे हैं.' उल्लेखनीय है कि दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों को सम्पत्ति का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने के मकसद से लाया गया एक विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया. बता दें, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निचले सदन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक 2019 पेश किया.

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विधेयक में इन अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्‍यान में रखते हुए उन्‍हें पॉवर ऑफ अटॉर्नी, विक्रय करार, वसीयत, कब्जा पत्र और अन्‍य ऐसे दस्‍तावेजों के आधार पर मालिकाना हक देने की बात कही गई है. इसके साथ ही ऐसी कॉलोनियों के विकास, वहां मौजूद अवसंरचना और जन सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रावधान भी विधेयक में किया गया है. इस विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद, पंजीकरण तथा स्‍टैंप ड्यूटी में दी जाने वाली रियायत से दिल्‍ली की 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख से ज्‍यादा लोग लाभान्वित होंगे. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 नवंबर को इस विधेयक को मंजूरी दी थी.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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