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This Article is From Jul 05, 2018

1984 सिख विरोधी हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की याचिका पर सज्जन कुमार को जारी किया नोटिस

हाई कोर्ट ने कुमार की अग्रिम जमानत खारिज करने के एसआईटी के आग्रह को खारिज कर दिया और कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार कुमार पूरी जांच के दौरान उपलब्ध रहे हैं.

1984 सिख विरोधी हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की याचिका पर सज्जन कुमार को जारी किया नोटिस
कांग्रेस नेता सज्जन कुमार (फाइल फोटो)
नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में आरोपी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार से, उनकी अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली एसआईटी की एक याचिका पर जवाब मांगा है. दरसअल दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी साल फ़रवरी में 1984 के सिख विरोधी हिंसा के दो मामलों में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को अग्रिम जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा था जिसको SIT ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हाई कोर्ट ने कुमार की अग्रिम जमानत खारिज करने के एसआईटी के आग्रह को खारिज कर दिया और कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार कुमार पूरी जांच के दौरान उपलब्ध रहे हैं.

विशेष जांच दल (SIT) 1984 के सिख विरोधी हिंसा मामलों की जांच कर रहा है. हाईकोर्ट ने कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि निचली अदालत के आदेश अनुपालन में कुमार ने खुद को जांच के लिए उपलब्ध कराया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि वह ऐसा करना जारी रखेंगे.

हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि एसआईटी कुमार को मिली अग्रिम जमानत को रद्द कराने के लिए कोई भी आधार दे पाने में विफल रही. हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को कुमार की अग्रिम जमानत रद्द कराने की एसआईटी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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