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                                                                                नई दिल्ली: 
                                        राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने साल 2000 में लाल किला पर हुए हमले के मामले में संदिग्ध बिलाल अहमद कावा की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से सात फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ को कावा के आवेदन पर नोटिस जारी किया. कावा फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. उसने अपने आवेदन में कहा है कि उसे और हिरासत में रखने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी.
VIDEO : हमले के दोषी की फांसी पर रोक
कावा को दिल्ली पुलिस और गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते के संयुक्त अभियान में 10 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी से गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने आरोप लगाया है कि 22 दिसंबर 2000 को ऐतिहासिक लाल किले पर आतंकवादी हमले का वित्तपोषण करने के लिए कावा को पाकिस्तान से 29.5 लाख रुपये मिले थे.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
                                                                        
                                    
                                अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ को कावा के आवेदन पर नोटिस जारी किया. कावा फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. उसने अपने आवेदन में कहा है कि उसे और हिरासत में रखने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी.
VIDEO : हमले के दोषी की फांसी पर रोक
कावा को दिल्ली पुलिस और गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते के संयुक्त अभियान में 10 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी से गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने आरोप लगाया है कि 22 दिसंबर 2000 को ऐतिहासिक लाल किले पर आतंकवादी हमले का वित्तपोषण करने के लिए कावा को पाकिस्तान से 29.5 लाख रुपये मिले थे.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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