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Teesta Setalvad News: सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट भी झटका, पासपोर्ट रिलीज करने से इनकार

Teesta Setalvad Passport News: अदालत ने कहा कि यदि विदेश यात्रा करनी है, तो पासपोर्ट आवश्यक है, लेकिन बिना किसी ठोस योजना के इसे वापस नहीं किया जा सकता. साथ ही यह भी कहा कि पासपोर्ट नवीनीकरण से जुड़े मुद्दों पर उचित समय पर अलग से निर्देश दिए जा सकते हैं. हालांकि, पीठ ने यह भी माना कि मामला मौलिक अधिकारों से जुड़ा है और इसे अनदेखा नहीं किया जाएगा.

Teesta Setalvad News: सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट भी झटका, पासपोर्ट रिलीज करने से इनकार
सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता शीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट भी झटका, पासपोर्ट रिलीज करने से इनकार
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Teesta Setalvad : जब्त पासपोर्ट के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि फिलहाल कोई ठोस यात्रा योजना पेश नहीं की गई है, इसलिए अभी कोई आदेश देने की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी विदेश यात्रा के लिए कोई निश्चित कार्यक्रम पेश किया जाएगा, तब इस अनुरोध पर विचार किया जाएगा.

जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने तीस्ता की याचिका का निपटारा करते हुए यह फैसला दिया. इससे पहले तीस्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि विदेश जाने के लिए उन्हें किसी भी स्थिति में अदालत की अनुमति लेनी होगी साथ ही यह भी बताया कि पासपोर्ट को एक साल के भीतर नवीनीकरण की जरूरत पड़ेगी. इस पर जस्टिस दत्ता ने पूछा कि क्या अभी कोई यात्रा तय है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे ही यात्रा की योजना तय हो, अदालत को सूचित किया जाए. तभी पासपोर्ट लौटाने पर विचार होगा.

जरूरत पड़ने पर दोबारा आवेदन करने की दी अनुमति

अदालत ने कहा कि यदि विदेश यात्रा करनी है, तो पासपोर्ट आवश्यक है, लेकिन बिना किसी ठोस योजना के इसे वापस नहीं किया जा सकता. साथ ही यह भी कहा कि पासपोर्ट नवीनीकरण से जुड़े मुद्दों पर उचित समय पर अलग से निर्देश दिए जा सकते हैं. हालांकि, पीठ ने यह भी माना कि मामला मौलिक अधिकारों से जुड़ा है और इसे अनदेखा नहीं किया जाएगा. अपने आदेश में अदालत ने याचिका को बिना कोई राहत दिए निपटा दिया, लेकिन तीस्ता को दोबारा आवेदन करने की अनुमति दे दी. अदालत ने कहा कि जब भी वह विदेश यात्रा करना चाहें, तो नई याचिका दाखिल कर सकती हैं.

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गौरतलब है कि तीस्ता सीतलवाड़ को  जुलाई 2023 में जमानत मिली थी. इससे पहले उन्हें 2002 गुजरात दंगों से जुड़े मामलों में सबूत गढ़ने के आरोप में गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था. अदालत ने पहले भी उन्हें विशेष उद्देश्यों के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी थी, जिनमें एम्स्टर्डम और मलेशिया की यात्राएं शामिल हैं. 

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