दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नर्सरी प्रवेश में 'मनमाने' और 'अनुचित' मानदंडों को अपनाने वाले राष्ट्रीय राजधानी के लगभग 50 निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है.
सिसोदिया जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने डीडीए भूमि पर संचालित होने वाले निजी स्कूलों को फटकार लगाई थी, क्योंकि इन स्कूलों ने नर्सरी दाखिला के नए दिशा-निर्देशों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने कहा कि सरकार ने जो नए नियम बनाए हैं, वह सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2004 में आए आदेश के मुताबिक हैं.
पिछले साल 'आप' सरकार ने रद्द किए गए 51 मानदंडों की सूची जारी की थी, जिसमें अभिभावकों की शिक्षा, उनका पेशा, आयु, मौखिक परीक्षा और साक्षात्कार शामिल था. इसके साथ ही स्कूलों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी.
सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'प्राप्त शिकायतों के आधार पर ऐसे लगभग 50 स्कूलों की पहचान हुई है जिन्होंने ऐसे मनमाने मानदंड अपनाए जिन्हें पिछले साल सरकार ने खत्म कर दिया था. इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें इन मानदंडों को हटाने को कहा जाएगा.'
राष्ट्रीय राजधानी के 1400 निजी स्कूल खत्म कर दिए गए मानदंडों को छोड़कर अपने कोई भी मानदंड तय कर सकते हैं. जबकि डीडीए भूमि पर संचालित होने वाले 298 स्कूलों के लिए सरकार ने हाल ही में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
सिसोदिया जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने डीडीए भूमि पर संचालित होने वाले निजी स्कूलों को फटकार लगाई थी, क्योंकि इन स्कूलों ने नर्सरी दाखिला के नए दिशा-निर्देशों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने कहा कि सरकार ने जो नए नियम बनाए हैं, वह सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2004 में आए आदेश के मुताबिक हैं.
पिछले साल 'आप' सरकार ने रद्द किए गए 51 मानदंडों की सूची जारी की थी, जिसमें अभिभावकों की शिक्षा, उनका पेशा, आयु, मौखिक परीक्षा और साक्षात्कार शामिल था. इसके साथ ही स्कूलों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी.
सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'प्राप्त शिकायतों के आधार पर ऐसे लगभग 50 स्कूलों की पहचान हुई है जिन्होंने ऐसे मनमाने मानदंड अपनाए जिन्हें पिछले साल सरकार ने खत्म कर दिया था. इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें इन मानदंडों को हटाने को कहा जाएगा.'
राष्ट्रीय राजधानी के 1400 निजी स्कूल खत्म कर दिए गए मानदंडों को छोड़कर अपने कोई भी मानदंड तय कर सकते हैं. जबकि डीडीए भूमि पर संचालित होने वाले 298 स्कूलों के लिए सरकार ने हाल ही में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
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