प्रतीकात्मक फोटो.
ठाणे:
ठाणे की किसी जिला अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में दो व्यक्तियों को गुरुवार को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
जिला न्यायाधीश एससी खलीपे ने यहां के कलवा के रहने विकास अम्बादास अवहद (21) और विशाल गोपीचंद तिलोरे (20) पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
अभियोजन पक्ष के अनुसार दोनों ने पिछले साल 23 मई की रात को 24 वर्षीय महिला के साथ उसके घर में कथित तौर पर बलात्कार किया था. महिला उनकी पड़ोसी थी और वह एक गृहिणी व दो बच्चों की मां है. न्यायाधीश ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़िता को समुचित मुआवजा दे.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
जिला न्यायाधीश एससी खलीपे ने यहां के कलवा के रहने विकास अम्बादास अवहद (21) और विशाल गोपीचंद तिलोरे (20) पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
अभियोजन पक्ष के अनुसार दोनों ने पिछले साल 23 मई की रात को 24 वर्षीय महिला के साथ उसके घर में कथित तौर पर बलात्कार किया था. महिला उनकी पड़ोसी थी और वह एक गृहिणी व दो बच्चों की मां है. न्यायाधीश ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़िता को समुचित मुआवजा दे.
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