महाराष्ट्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जहां एक महिला को उसके ससुराल वालों और पति द्वारा मृत मानव की हड्डियों से बने पाउडर को खाने के लिए मजबूर किया गया. जानकारी के अनुसार स्थानीय तांत्रिक बाबा ने गर्भ धारण करने के लिए ये पाउडर खाने को कहा था. महिला की शिकायत के बाद, पुणे शहर पुलिस के तहत सिंहगढ़ पुलिस स्टेशन ने बुधवार को पति, ससुराल वालों और एक तांत्रिक बाबा सहित सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.
पुणे शहर पुलिस के पुलिस उपायुक्त सुहैल शर्मा ने कहा, "पुलिस ने आईपीसी की धारा 498 ए, 323, 504, 506 के साथ-साथ अंधविश्वास विरोधी अधिनियम की धारा 3 (महाराष्ट्र रोकथाम और मानव बलिदान का उन्मूलन और अन्य) के तहत मामला दर्ज किया है. सात लोगों के खिलाफ अमानवीय, दुष्ट और अघोरी प्रथाएं और काला जादू अधिनियम, 2013."
पीड़िता ने अलग-अलग मामलों में पुलिस में तहरीर दी है. पहले मामले में पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों ने शादी के समय (2019 में) कुछ दहेज की मांग की थी जिसमें कुछ नकद, सोने और चांदी के आभूषण शामिल थे. दूसरे मामले में पुलिस ने शिकायती आवेदन के अनुसार अंधविश्वास विरोधी और काला जादू की धारा 3 लगाई है.
पुलिस के मुताबिक कई अमावस्या के दौरान पीड़िता के ससुराल वालों ने उसे घर में कुछ अंधविश्वासी गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर किया और कुछ अन्य रीति-रिवाजों में पीड़िता को जबरन एक अज्ञात श्मशान में ले जाया गया और कुछ हड्डियां खाने को कहा.
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डीसीपी शर्मा ने बताया कि ससुराल वाले पीड़िता को महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के किसी अज्ञात इलाके में ले गए थे, जहां उसे एक झरने के नीचे "अघोरी" प्रथा में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था. इन साधनाओं के दौरान वे वीडियो कॉल के जरिए फोन पर एक तांत्रिक बाबा से निर्देश भी ले रहे थे. शिकायत का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए हमने सात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
डीसीपी ने आगे कहा हमने उस विशेष श्मशान की तलाशी शुरू कर दी है जहां ये प्रथाएं हुई थीं. हम इन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे, जिसके बाद घटना का और विवरण सामने आएगा. पुलिस के मुताबिक, पीड़िता का परिवार पढ़ा-लिखा है लेकिन इस तरह की हरकतों में लिप्त है.
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