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This Article is From Jul 22, 2025

माहीम के व्यवसायी से 14.73 करोड़ की शेयर ट्रेडिंग ठगी, साइबर पुलिस ने दर्ज की FIR

मेहता के अनुसार, उन्होंने 14.73 करोड़ रुपये अलग-अलग किश्तों में शेयर खरीदने के लिए आरोपियों को ट्रांसफर किए, लेकिन बाद में पता चला कि उनके द्वारा खरीदे गए कोई भी शेयर कंपनी के डीमैट खाते में ट्रांसफर नहीं हुए.

माहीम के व्यवसायी से 14.73 करोड़ की शेयर ट्रेडिंग ठगी, साइबर पुलिस ने दर्ज की FIR
प्रतीकात्मक फोटो

माहीम के एक व्यवसायी से 14.73 करोड़ रुपये की बड़ी शेयर ट्रेडिंग धोखाधड़ी सामने आई है. इस मामले में सेंट्रल रीजन साइबर पुलिस स्टेशन ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. 19 जुलाई 2025 को दर्ज एफआईआर के अनुसार, 62 वर्षीय शिकायतकर्ता अविनाश अमृतराज मेहता, जो ‘अभिनंदन एक्सपोर्ट कंपनी' के पार्टनर हैं, ने आरोप लगाया है कि अक्टूबर 2024 से 7 जुलाई 2025 के बीच उन्हें शेयर बाजार के बिचौलियों के रूप में खुद को पेश करने वाले आरोपियों द्वारा ठगा गया.

मेहता ने बताया कि उनके कंपनी सलाहकार प्रसाद संकेत के जरिए रोहन मेनन और मणिकंदन नामक दो व्यक्तियों से संपर्क हुआ था, जिन्होंने खुद को विश्वसनीय स्टॉक ट्रेडर बताया. आरोपियों ने ज़ेरोधा बुकिंग लिमिटेड, एनएसडीएल, सेबी और अन्य प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थानों के नाम पर फर्जी ईमेल बनाकर मेहता को शेयर बाजार में निवेश करने के लिए राजी किया.

मेहता के अनुसार, उन्होंने 14.73 करोड़ रुपये अलग-अलग किश्तों में शेयर खरीदने के लिए आरोपियों को ट्रांसफर किए, लेकिन बाद में पता चला कि उनके द्वारा खरीदे गए कोई भी शेयर कंपनी के डीमैट खाते में ट्रांसफर नहीं हुए. पैसों का इस्तेमाल असल में मणिकंदन सहित कुछ आरोपियों के निजी खातों में किया गया. जालसाजी का पता चलने पर मेहता ने कानूनी कार्रवाई की मांग की. इसके बाद साइबर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराएं 318(4), 319(2), 336(2), 336(3), 338, 340(2), 61(2), और 3(5) तथा आईटी एक्ट की धारा 66डी के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल आरोपी रोहन मेनन, मणिकंदन और एक अज्ञात बैंक खाता धारक फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है और धोखाधड़ी से गए पैसों को रिकवर करने की कोशिशें जारी हैं.

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