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This Article is From Mar 15, 2018

मां और बहन की हत्या करने वाली महिला को मौत की सजा

लोक अभियोजक हितेषी बेन गढ़वी ने बताया कि अदालत ने इस मामले को दुर्लभ से दुर्लभतम मानते हुए मंजू को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मौत की सजा सुनाई. उसे पांच वर्ष जेल की सजा भी सुनाई गई.

मां और बहन की हत्या करने वाली महिला को मौत की सजा
प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली: कच्छ जिले के गांधीधाम की एक अदालत ने 21 वर्ष की एक युवती को अपनी मां और बहन की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी आर भट्ट ने मंजू डुंगरिया को अपनी मां राजीबेन और बहन आरती की 17 फरवरी 2017 में हत्या करने पर मौत की सजा सुनाई. लोक अभियोजक हितेषी बेन गढ़वी ने बताया कि अदालत ने इस मामले को दुर्लभ से दुर्लभतम मानते हुए मंजू को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मौत की सजा सुनाई. उसे पांच वर्ष जेल की सजा भी सुनाई गई.

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मंजू के भाई विजय डुंगरिया ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि मंजू ने राजीबेन, आरती और अपनी एक अन्य बहन मधु पर 2017 को तड़के गांधीधाम के सुंदरपुरी इलाके में उस वक्त हमला किया, जब वे अपने घर में सो रही थीं. शिकायत के अनुसार विजय बाहर सो रहा था और अपनी मां की चीखें सुनकर जाग गया. वह तीनों को अस्पताल लेकर गया, जहां राजीबेन और आरती को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि मधु का बचा लिया गया.

VIDEO: 22 महीने बाद भी शव की तलाश जारी.


विजय की शिकायत के आधार पर मंजू को पुलिस ने उसी दिन गिरफ्तार कर लिया. सरकारी वकील ने कहा कि अदालत ने विजय और मधु की गवाही के आधार पर फैसला सुनाया है.

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