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This Article is From Apr 10, 2018

मोहम्मद शमी के खिलाफ पत्नी हसीन जहां ने किया घरेलू हिंसा का केस

भारतीय टीम के तेज गेंदबाद मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने उनपर और उनके घरवालों पर घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है.

मोहम्मद शमी के खिलाफ पत्नी हसीन जहां ने किया घरेलू हिंसा का केस
फाइल फोटो
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मोहम्मद शमी के खिलाफ धरेलू हिंसा का केस
शमी का पत्नी हसीन जहां ने दर्ज कराया केस
कोलकाता के अलीपोर कोर्ट में मामला दर्ज कराया है
कोलकाता: भारतीय टीम के तेज गेंदबाद मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने उनपर और उनके घरवालों पर घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है. हसीन जहां ने कोलकाता के अलीपोर कोर्ट में मामला दर्ज कराया है. जहां ने इससे पहले लालबाजार पुलिस स्टेशन में शमी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. हसीन जहां के इस कदम के बाद शमी और उनके परिवार की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिख रही है. इससे पहले मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने उनपर घरेलू हिंसा, आपराधिक धमकी और जहर के साथ नुकसान पहुंचाने, या सीधे-सीधें कहें कि हत्या करने के प्रयास का आरोप दर्ज कराया था. हसीन जहां ने शमी ही नहीं, बल्कि उनके भाई पर भी दफा 376 के तहत बलात्कार का आरोप लगाया था. 

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हसीन जहां ने कहा था, 'जब पिछले साल मैं अपने सास-ससुर के घर पर गई, तो शमी के बड़े भाई ने मेरे साथ बलात्कार किया. जहां के वकीर जाकिर हुसैन ने कहा कि पुलिस ने मोहम्मद शमी के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया. एफआरआई होने के बाद फेसबुक ने हसीन जहां पर बड़ा कदम उठाया था. उन्होंने अपनी बात को सही साबित करने के लिए जहां ने मोहम्मद शमी द्वारा महिलाओं को भेजे गए टेक्स्ट मैसेजों को फेसबुक पर पोस्ट किया था. साथ ही, उन्होंने इन महिलाओं के फोटोग्राफ और उनके नंबर भी फेसबुक पर पोस्ट कर दिए थे. 

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जहां ने आरोप लगाते हुए कहा था कि शमी और उनके परिवार के सदस्यों ने उन्हें यातनाएं दी और यहां तक कि उन्हें जान से मारने की भी कोशिश की थी. जिसके बाद फेसबुक ने उनके पोस्ट को डिलीट कर दिया था और अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था. जिसके बाद उन्होंने मीडिया को ये बात बताते हुए कहा था, ‘मुझे कहीं से भी मदद नहीं मिली तो मैंने फेसबुक का सहारा लिया था. लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि फेसबुक ने पोस्ट को डिलीट और अकाउंट क्यों ब्लॉक कर दिया.’

VIDEO: सारे आरोप गलत और आधारहीन, NDTV से बोले मोहम्मद शमी
हसीन जहां ने शमी पर 498 A, 323, 307, 376, 506, 328, 34 पीनल कोड के तहत आरोप लगाया था. 

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