
बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने लोढ़ा कमेटी की कुछ सिफारिशों पर विरोध जताया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू करने को कहा है
18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था बोर्ड में सुधारों पर फैसला
BCCI ने 16 अगस्त को दायर की थी पुनर्विचार याचिका
याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर फिर से विचार करे और इसके लिए पांच जजों की बेंच बनाई जाए. यह भी मांग की थी कि बेंच में चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर न हों. याचिका के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई मायनों में सही नहीं है. जस्टिस लोढ़ा पैनल न तो खेल के विशेषज्ञ हैं और न ही उनकी सिफारिशें सही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पैनल का गठन कर एक तरह से अपने फैसले की आउटसोर्सिंग की है. बीसीसीआई के लिए संसद में कोई कानून नहीं बनाया जा सकता.
याचिका में यह भी कहा गया था कि चीफ जस्टिस ने इस मामले में अपना मन बना रखा है और वे बिना सुनवाई इस याचिका को खारिज कर सकते हैं. इस याचिका पर सुनवाई खुली अदालत में करने की मांग भी की गई थी
सुप्रीम कोर्ट के 18 जुलाई के फैसले के मुताबिक बीसीसीआई को लोढ़ा पैनल की सिफारिशें 6 महीने में लागू करनी हैं. फैसले के मुताबिक अब बोर्ड में न तो मंत्री और न ही अधिकारी शामिल हो पाएंगे. राजनेताओं पर पाबंदी नहीं है. बीसीसीआई में अब एक व्यक्ति-एक पद का नियम लागू होगा. बीसीसीआई में अधिकारियों की अधिकतम उम्र सीमा 70 साल होगी. ऐसी ही कई अन्य सिफारिशें पैनल ने की हैं, जो लागू की जानी हैं.
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