सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) की उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें पूर्व प्रमुख एन श्रीनिवासन और चेन्नई सुपरकिंग्स से जुड़े हितों के टकराव वाले प्रावधान पर दोबारा गौर करने का आग्रह किया था।
इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने एन श्रीनिवासन के CSK के टीम मालिक होने पर हितों के टकराव का मामला बताते हुए आदेश दिए थे, और फिर लोढा पैनल ने भी अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। BCCI का कहना था कि कोर्ट उसके अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दे सकता।
गौरतलब है कि लोढा कमेटी ने हाल में ही CSK और राजस्थान रॉयल्स को दो साल के लिए सस्पेंड कर दिया था और गुरुनाथ मय्यप्पन और राज कुंद्रा पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था।
इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने एन श्रीनिवासन के CSK के टीम मालिक होने पर हितों के टकराव का मामला बताते हुए आदेश दिए थे, और फिर लोढा पैनल ने भी अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। BCCI का कहना था कि कोर्ट उसके अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दे सकता।
गौरतलब है कि लोढा कमेटी ने हाल में ही CSK और राजस्थान रॉयल्स को दो साल के लिए सस्पेंड कर दिया था और गुरुनाथ मय्यप्पन और राज कुंद्रा पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था।
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