मद्रास हाईकोर्ट ने ‘जी न्यूज’ और ‘न्यूज नेशन’ चैनलों पर भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सट्टेबाजी-फिक्सिंग प्रकरण में कथित संलिप्तता से संबंधित किसी भी खबर के प्रसारण पर रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति एस तमिलवनान ने जी मीडिया कारपोरेशन के खिलाफ धोनी द्वारा दायर 100 करोड़ रुपये के मानहानि के मुकदमे पर अंतरिम आदेश पारित किया। यह अंतरिम आदेश दो हफ्ते तक प्रभावी रहेगा। धोनी ने जी मीडिया कारपोरेशन पर कथित रूप से ‘दुर्भावनापूर्ण’ खबरों जैसे कि वह आईपीएल मैचों में सट्टेबाजी, स्पॉट और मैच फिक्सिंग में शामिल हैं, के प्रसारण के लिए 100 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की।
न्यायाधीश ने धोनी के हलफनामे के अवलोकन के बाद अपने आदेश में कहा, 'मेरा विचार है कि यह एक प्रथम दृष्टया मामला है और यह शिकायतकर्ता के पक्ष में है। इसलिए दो हफ्ते के लिये अंतरिम आदेश दिया जा रहा है।'
अदालत ने जी मीडिया कारपोरेशन लिमिटेड, जी न्यूज के संपादक और बिजनेस प्रमुख सुधीर चौधरी, शुरू में आईपीएल सट्टेबाजी प्रकरण की जांच करने वाले आईपीएस अधिकारी जी सम्पत कुमार और न्यूज नेशन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किए।
धोनी ने याचिका में कहा कि ये चैनल 11 फरवरी 2014 से दुर्भावनापूर्ण, अपमानजनक और झूठी रिपोर्ट और बयान दिखा रहे हैं।
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