पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मोबाइल कंपनी पर लगाया नाम के दुरुपयोग का आरोप

पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मोबाइल कंपनी पर लगाया नाम के दुरुपयोग का आरोप

उच्च न्यायालय ने मैक्स मोबिलिंक प्रा. लिमिटेड के शीर्ष अधिकारियों की खिंचाई की.

खास बातें

  • उच्च न्यायालय ने मोबाइल कंपनी के शीर्ष अधिकारियों की खिंचाई की
  • धोनी ने दलील दी थी कि फर्म पूर्व के आदेश का पालन नहीं कर रही है
  • इससे पहले कोर्ट ने 21 अप्रैल 2016 को भी इसी तरह का आदेश दिया था
नई दिल्ली:

पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके एक मोबाइल कंपनी पर आरोप लगाया है कि उसके साथ करार दिसंबर 2012 में समाप्त होने के बावजूद वह उन्हें ब्रांड एंबेसडर के रूप में पेश करके उनके नाम का दुरुपयोग कर रही है. उच्च न्यायालय ने मैक्स मोबिलिंक प्रा. लिमिटेड के शीर्ष अधिकारियों की खिंचाई की. धोनी ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि यह फर्म उसके पूर्व के आदेश का पालन नहीं कर रही है. न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा, "आप (मैक्स) आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे हो. आपको अदालत के निर्देशों का पालन करना चाहिए. दोनों पक्षों को इस मामले की 28 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई से पहले 21 अप्रैल 2016 के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया जाता है."

अदालत धोनी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कंपनी के सीएमडी अजय अग्रवाल के खिलाफ अदालत के 17 नवंबर 2014 के आदेश का पालन नहीं करने के लिए अवमानना की कार्रवाई करने की अपील की गई थी. अदालत ने तब मैक्स मोबिलिंक को ऐसे किसी भी उत्पाद की बिक्री नहीं करने के लिये कहा था जिसके विज्ञापन में इस क्रिकेटर के नाम का उपयोग किया गया हो.  

इससे पहले कोर्ट ने 21 अप्रैल 2016 को भी इसी तरह का आदेश दिया था जिसमें कोर्ट ने अग्रवाल को 2014 के आदेश के पालन करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताने के लिए कहा था.  धोनी की ओर से पेश हुए वकील सुचिंतो चटर्जी ने कहा कि कंपनी ने पिछले आदेश का पालन नहीं किया है. वहीं कंपनी के वकील संजीव भंडारी ने बचाव करते हुए कहा कि कंपनी ने कभी भी धोनी के नाम का दुरुपयोग नहीं किया है.  

इससे पहले कोर्ट ने कंपनी से पूछा था कि धोनी का नाम, फोटोग्राफ अपने सोशल मीडिया से हटाने के लिए कंपनी ने क्या कदम उठाए हैं. धोनी ने अपनी अपील में कंपनी से उनकी फोटो वाले सभी उत्पादों को जब्त करने की कोर्ट से मांग की है जिनका उपयोग कंपनी द्वारा किया जा रहा है. 


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