भारतीय क्रिकेटर एस.श्रीसंत को केरल हाईकोर्ट से लगा झटका. (फाइल फोटो)
कोच्चि:
क्रिकेटर एस. श्रीसंत की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही है. बीसीसीआई की याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2013 आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में श्रीसंत पर आजीवन प्रतिबंध बहाल रखा है. गौरतलब है कि केरल हाईकोर्ट ने अगस्त महीने में श्रीसंत पर लगे बैन को हटा दिया था. जिसके खिलाफ बीसीसीआई ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था.
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मंगलवार को कोर्ट ने बीसीसीआई की अपील को सही मानते हुए श्रीसंत पर लगे बैन को जारी रखने का निर्देश दिया है. कोच्चि स्थिति केरल हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने कहा कि श्रीसंत को बीसीसीआई द्वारा आयोजित सभी क्रिकेट गतिविधियों से दूर रहना होगा.
VIDEO: यकीन था बेकसूर साबित होऊंगा : श्रीसंत
गौरतलब है कि 7 अगस्त 2017 को इस मामले पर हाईकोर्ट की एक सदस्यीय बेंच ने सुनवाई के दौरान बोर्ड की आलोचना करते हुए कहा था, 'बीसीसीआई इस बैन को सही ठहराने में विफल साबित हुआ है. उसने कार्रवाई करते हुए सभी साक्ष्यों पर ध्यान देने की बजाए साक्ष्य सिर्फ एक छोटे से हिस्से को अपने फैसले का आधार बनाया है. इसके चलते बोर्ड की अनुशासनात्मक समिति प्रस्तुत साक्ष्यों में सच तक नहीं पहुंच पाई. जिसके बाद श्रीसंत को बरी कर दिया गया था.
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मंगलवार को कोर्ट ने बीसीसीआई की अपील को सही मानते हुए श्रीसंत पर लगे बैन को जारी रखने का निर्देश दिया है. कोच्चि स्थिति केरल हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने कहा कि श्रीसंत को बीसीसीआई द्वारा आयोजित सभी क्रिकेट गतिविधियों से दूर रहना होगा.
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गौरतलब है कि 7 अगस्त 2017 को इस मामले पर हाईकोर्ट की एक सदस्यीय बेंच ने सुनवाई के दौरान बोर्ड की आलोचना करते हुए कहा था, 'बीसीसीआई इस बैन को सही ठहराने में विफल साबित हुआ है. उसने कार्रवाई करते हुए सभी साक्ष्यों पर ध्यान देने की बजाए साक्ष्य सिर्फ एक छोटे से हिस्से को अपने फैसले का आधार बनाया है. इसके चलते बोर्ड की अनुशासनात्मक समिति प्रस्तुत साक्ष्यों में सच तक नहीं पहुंच पाई. जिसके बाद श्रीसंत को बरी कर दिया गया था.
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