इस्लामाबाद:
पाकिस्तान का प्रतिबंधित क्रिकेटर मोहम्मद आमिर स्पॉट फिक्सिंग मामले में जेल की सजा काटने के बाद रविवार को स्वदेश लौट आया।
आमिर को छह माह की सजा सुनाई गई थी लेकिन अच्छे बर्ताव के कारण उन्हें आधी सजा काटने के बाद इस महीने की शुरूआत में रिहा कर दिया गया था। अगस्त 2010 में इंग्लैंड के खिलाफ लार्डस टेस्ट के दौरान स्पाट फिक्सिंग में भूमिका के लिए आमिर के अलावा टीम के उनके दो अन्य साथियों तत्कालीन कप्तान सलमान बट और मोहम्मद आसिफ को भी सजा सुनाई गई थी।
उन्नीस वर्षीय आमिर ने स्वदेश लौटने पर लाहौर के अलम्मा इकबाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंतजार कर रही मीडिया से बात नहीं की। स्थानीय टेलीविजन चैनल ने इस तेज गेंदबाज को एक सफेद कार में पीछे बैठे हुए दिखाया जो उन्हें लाहौर में उनके घर ले गई।
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जानबूझकर नोबाल फेंकने के लिए सितंबर 2015 तक आमिर पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। आमिर ने अपना दोष स्वीकार कर लिया था और लंदन की साउथवर्क क्राउन अदालत में मामला नहीं लड़ा और उन्हें बट तथा आसिफ की तुलना में कम सजा सुनाई गई थी। बट को ढाई जबकि आसिफ को डेढ़ साल जेल की सजा सुनाई गई है। बायें हाथ का यह तेज गेंदबाज आईसीसी प्रतिबंध के खिलाफ खेल मध्यस्थता अदालत में अपील कर सकता है।
आमिर को छह माह की सजा सुनाई गई थी लेकिन अच्छे बर्ताव के कारण उन्हें आधी सजा काटने के बाद इस महीने की शुरूआत में रिहा कर दिया गया था। अगस्त 2010 में इंग्लैंड के खिलाफ लार्डस टेस्ट के दौरान स्पाट फिक्सिंग में भूमिका के लिए आमिर के अलावा टीम के उनके दो अन्य साथियों तत्कालीन कप्तान सलमान बट और मोहम्मद आसिफ को भी सजा सुनाई गई थी।
उन्नीस वर्षीय आमिर ने स्वदेश लौटने पर लाहौर के अलम्मा इकबाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंतजार कर रही मीडिया से बात नहीं की। स्थानीय टेलीविजन चैनल ने इस तेज गेंदबाज को एक सफेद कार में पीछे बैठे हुए दिखाया जो उन्हें लाहौर में उनके घर ले गई।
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जानबूझकर नोबाल फेंकने के लिए सितंबर 2015 तक आमिर पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। आमिर ने अपना दोष स्वीकार कर लिया था और लंदन की साउथवर्क क्राउन अदालत में मामला नहीं लड़ा और उन्हें बट तथा आसिफ की तुलना में कम सजा सुनाई गई थी। बट को ढाई जबकि आसिफ को डेढ़ साल जेल की सजा सुनाई गई है। बायें हाथ का यह तेज गेंदबाज आईसीसी प्रतिबंध के खिलाफ खेल मध्यस्थता अदालत में अपील कर सकता है।
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