योग गुरु बाबा रामदेव (फाइल तस्वीर)
मुंबई:
मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ सोमवार को याचिका दायर करके आरोप लगाया कि कंपनी को नागपुर में एक फूड पार्क स्थापित करने के लिए 600 एकड़ से अधिक भूमि के आवंटन में बड़ी अनियमितता की गई है.
निरुपम ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार ने पतंजलि को भूमि आवंटित करने में निविदा के सभी मानदंडों का उल्लंघन किया. उन्होंने यह भी दावा किया कि भूमि आरक्षित वन क्षेत्र का हिस्सा है और उसे रियायती दर पर भूमि आवंटित की गई जिससे सरकारी खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ.
निरुपम ने आरोप लगाया है कि भूमि की मौजूदा बाजार दर कम से कम 100 करोड़ रुपये प्रति एकड़ है, जबकि रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद को 25 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से भूमि का आवंटन किया गया. उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि वह अंतिम आदेश तक पतंजलि आयुर्वेद को भूमि का इस्तेमाल करने से रोके. उन्होंने भूमि आवंटन की जांच भी कराने का अनुरोध किया.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
निरुपम ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार ने पतंजलि को भूमि आवंटित करने में निविदा के सभी मानदंडों का उल्लंघन किया. उन्होंने यह भी दावा किया कि भूमि आरक्षित वन क्षेत्र का हिस्सा है और उसे रियायती दर पर भूमि आवंटित की गई जिससे सरकारी खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ.
निरुपम ने आरोप लगाया है कि भूमि की मौजूदा बाजार दर कम से कम 100 करोड़ रुपये प्रति एकड़ है, जबकि रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद को 25 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से भूमि का आवंटन किया गया. उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि वह अंतिम आदेश तक पतंजलि आयुर्वेद को भूमि का इस्तेमाल करने से रोके. उन्होंने भूमि आवंटन की जांच भी कराने का अनुरोध किया.
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