विज्ञापन
This Article is From Aug 03, 2016

हाई कोर्ट ने हिमाचल क्रिकेट के प्रमुख अनुराग ठाकुर के खिलाफ दर्ज मामला किया खारिज

हाई कोर्ट ने हिमाचल क्रिकेट के प्रमुख अनुराग ठाकुर के खिलाफ दर्ज मामला किया खारिज
अनुराग ठाकुर का फाइल फोटो
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
स्टेडियम निर्माण के लिए जमीन के कथित अतिक्रमण का था मामला
एकल पीठ ने ठाकुर की अपील पर प्राथमिकी खारिज कर दी
ठाकुर भारतीय क्रिक्रेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं
शिमला: राज्य सरकार को झटका देते हुए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश क्रिक्रेट के प्रमुख भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और एचपीसीए के सचिव के खिलाफ स्टेडियम निर्माण के लिए जमीन के कथित अतिक्रमण को लेकर दर्ज मामला मंगलवार को खारिज कर दिया।

हाई कोर्ट ने धर्मशाला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ठाकुर के खिलाफ तय किए गए आरोप पत्र को भी खारिज कर दिया।

ठाकुर भारतीय क्रिक्रेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकल पीठ ने ठाकुर की अपील पर प्राथमिकी खारिज कर दी।

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, अनुराग ठाकुर, एचपीसीए, Himachal Pradesh High Court, Anurag Thakur, Hpca