प्रतीकात्मक चित्र
बिहारशरीफ:
बिहार में पूर्णशराबबंदी लागू होने के बाद भी नालंदा जिले में इस्लामपुर प्रखंड के रानीपुर पंचायत के कैलाशपुरी गांव में जारी अवैध शराब के कारोबार को लेकर जिला प्रशासन ने पूरे गांव पर सामूहिक जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू की है.
जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने मंगलवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जिले के इस्लामपुर प्रखंड के रानीपुर पंचायत के कैलाशपुरी गांव में लगातार अवैध शराब के कारोबार की शिकायत मिलने पर उक्त गांव के लोगों पर सामूहिक जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू की है.
नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैतृक जिला है. पिछले मॉनसून सत्र के दौरान गत 1 अगस्त को बिहार विधानमंडल द्वारा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद विधेयक, 2016 ध्वनि मत से पारित किया गया. इसने बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2015 का स्थान लिया है. नए कानून में इस जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
उन्होंने कहा कि अप्रैल से प्रदेश में पूर्णशराबबंदी, तथा इस संबंध में लगातार अपील के बावजूद कैलाशपुर गांव में अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा था. इसे देखते हुए मद्य निषेध के नए कानून के तहत प्रत्येक परिवार पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है.
जिलाधिकारी ने बताया कि इसके अलावा जिले के तीन होटलों से शराब की बरामदगी के मामले में इन होटलों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. मनपसंद होटल और मिडवे होटलों की संपति जब्त करने के लिए नोटिस भेजा जा चुका है जबकि मधुबन फैमिली रेस्तरां को भी नोटिस भेजा जा रहा है.
उन्होंने कहा, 1 अप्रैल से शराबबंदी लागू होने के लेकर 7 अगस्त तक पुलिस एवं आबकारी विभाग ने अभी तक 189 लोगों को अवैध शराब के कारोबार मामले में गिरफ्तार किया है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने मंगलवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जिले के इस्लामपुर प्रखंड के रानीपुर पंचायत के कैलाशपुरी गांव में लगातार अवैध शराब के कारोबार की शिकायत मिलने पर उक्त गांव के लोगों पर सामूहिक जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू की है.
नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैतृक जिला है. पिछले मॉनसून सत्र के दौरान गत 1 अगस्त को बिहार विधानमंडल द्वारा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद विधेयक, 2016 ध्वनि मत से पारित किया गया. इसने बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2015 का स्थान लिया है. नए कानून में इस जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
उन्होंने कहा कि अप्रैल से प्रदेश में पूर्णशराबबंदी, तथा इस संबंध में लगातार अपील के बावजूद कैलाशपुर गांव में अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा था. इसे देखते हुए मद्य निषेध के नए कानून के तहत प्रत्येक परिवार पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है.
जिलाधिकारी ने बताया कि इसके अलावा जिले के तीन होटलों से शराब की बरामदगी के मामले में इन होटलों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. मनपसंद होटल और मिडवे होटलों की संपति जब्त करने के लिए नोटिस भेजा जा चुका है जबकि मधुबन फैमिली रेस्तरां को भी नोटिस भेजा जा रहा है.
उन्होंने कहा, 1 अप्रैल से शराबबंदी लागू होने के लेकर 7 अगस्त तक पुलिस एवं आबकारी विभाग ने अभी तक 189 लोगों को अवैध शराब के कारोबार मामले में गिरफ्तार किया है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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