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This Article is From Feb 10, 2023

दिल्ली : कोर्ट ने महरौली में झुग्गियों को हटाने के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया

महरौली में एक झुग्गी बस्ती की 400 झुग्गियों के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश, इन झुग्गियों को शुक्रवार को हटाया जाना था

दिल्ली : कोर्ट ने महरौली में झुग्गियों को हटाने के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया
प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अधिकारियों को महरौली में एक झुग्गी बस्ती की 400 झुग्गियों के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया. इन झुग्गियों को दिन के दौरान हटाया जाना था. उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 14 फरवरी तय की. अदालत ने इस बात पर गौर किया कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) सहित अधिकारियों के वकील के पास आज पूर्ण निर्देश नहीं थे.

न्यायमूर्ति मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा, ‘‘इस मामले में, प्रतिवादियों को सुनवाई की अगली तारीख तक डीयूएसआईबी द्वारा सत्यापित 400 झुग्गियों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है.''

डीडीए ने शुक्रवार को पुलिस सुरक्षा के बीच महरौली इलाके में झुग्गियों को हटाने का अभियान शुरू किया था.

इस बीच, उच्च न्यायालय ने एक अलग याचिका में अधिकारियों को महरौली गांव में एक विशेष इमारत के संबंध में भी यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया. इस इमारत के संबंध में दावा किया गया था कि तोड़फोड़ के आदेश में इसका उल्लेख नहीं किया गया था.

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Delhi High Court, Status Quo, Mehrauli Slum Eviction Case
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