दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि कोचिंग सेंटरों में फायर सेफ्टी नॉर्म फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं. सही न पाए जाने पर कार्रवाई होगी. नॉर्म्स फॉलो न किए जाने की स्थिति में बिल्डिंग को सील भी किया जा सकता है.
उन्होंने कहा कि छत और बेसमेंट पर किचन बनाने की अनुमति नहीं होगी. छत पर लकड़ी या किसी तरह का अन्य ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जा सकता है. छत पर FRP शीट का इस्तेमाल नहीं होगा. दीवारों, सीढ़ियों पर लकड़ियों की डिजाइन या तुरंत आग पकड़ने वाली शीट नहीं लगा सकते है.
उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर नियमों के मुताबिक रखें जाएं. चार मंज़िल से ज्यादा मंज़िलों वाले गेस्ट हाउस को NOC नहीं दी जाएगी. फायर डिपार्टमेंट को सभी फ्लोर का नक्शा देना होगा. कार्बन मोनोऑक्साइड गैस डिटेक्टर इंस्टाल करना अनिवार्य होगा. कॉरिडोर या सीढ़ियों के पास वेंटीलेटर लगाना ज़रूरी होगा.
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