पुणे सहित अन्य शहरों में 14 करोड़ की संपत्ति बनाने वाले अभियंता के खिलाफ आरोपपत्र दायर

पुणे सहित अन्य शहरों में 14 करोड़ की संपत्ति बनाने वाले अभियंता के खिलाफ आरोपपत्र दायर

नासिक (महाराष्ट्र):

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने रिश्वतखोरी के एक मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कार्यकारी अभियंता सतीश मधुकर चिखलिकर के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है।

एसीबी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कार्यकारी अभियंता के खिलाफ यहां 2000 पन्नों का आरोपपत्र दायर किया गया। चिखलिकर पर 14 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।

22,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था
एसीबी के दल ने 30 अप्रैल, 2013 को चिखलिकर को एक ठेकेदार को 3.69 लाख रुपये का बिल मंजूर करने के लिए पीडब्ल्यूडी के शाखा अभियंता जगदीश मगन वाग के जरिए 22,000 रुपये की रिश्वत कथित रूप से लेते गिरफ्तार किया था। एसीबी ने भ्रष्टाचार रोकथाम कानून, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत चिखलिकर और वाग के खिलाफ मामले दर्ज किए थे।

विज्ञप्ति के अनुसार जांच के दौरान जांच एजेंसी को नकद, सोने और चांदी के गहने के अलावा कई बैंक लॉकर और सावधि जमाराशि मिली थी। एजेंसी ने पाया कि अधिकारी के पास उनके और उनकी पत्नी स्वाति चिखलिकर के नाम से 14,66,17,646 रुपये की संपत्ति है।

कई शहरों में मिली संपत्ति
एसीबी जांच से यह भी खुलासा हुआ कि चिखलिकर ने अहमदनगर जिले के शेवगांव तालुका, नांदेड़ के तरोडा ओर औरंगाबाद के मुकुदनगर में फार्म भूमि, भूखंड और मकान अपने एक रिश्तेदार सुभाष गणेश कुलकर्णी के नाम पर कर रखे हैं। जांच एजेंसी को ऐसे दस्तावेज मिले जिससे पता चला कि आरोपी अभियंताओं के पास उनकी आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति है।

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चिखलिकर की परभानी, जलना, लातूर और अहमदनगर में पोस्टिंग हुई थी। उनके पास इन सभी स्थानों तथा नवी मुम्बई, पुणे, औरंगाबाद और नांदेड़ में भी सपंत्ति है।