प्रतीकात्मक चित्र
इंदौर:
इंदौर प्रशासन ने रविवार को एक लड़की की शादी रुकवा दी, क्योंकि वह विवाह के लिए तय 18 साल की वैध उम्र से 10 दिन छोटी थी. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बाल विवाह के खिलाफ चलाए जा रहे 'लाडो अभियान' के उड़नदस्ते के प्रभारी महेंद्र पाठक ने बताया कि शिकायत मिलने पर जब प्रशासन का दल सांवेर रोड के शिव नगर पहुंचा, तो वहां तन्नू नाम की लड़की की सोमवार यानी 17 अप्रैल को होने वाली शादी की तैयारियां चल रही थीं.
उन्होंने बताया कि दल के पूछताछ किए जाने पर लड़की के माता-पिता ने दावा किया कि उनकी बेटी बालिग है, लेकिन आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि के मुताबिक उसकी उम्र 18 साल से 10 दिन कम निकली. पाठक ने बताया कि प्रशासन के दल ने जब सख्त कानूनी कदम उठाने की चेतावनी दी, तो लड़की के परिजन उसका विवाह रोकने को राजी हो गए.
उनसे बाकायदा हलफनामा लिया गया कि वे अपनी संतान को तब तक शादी के बंधन में नहीं बांधेंगे, जब तक वह पूरे 18 साल की नहीं हो जाती. उन्होंने बताया कि इस लड़की की शादी नजदीकी धार जिले के रामनिवास से होने वाली थी. लड़के की उम्र 21 साल से कम होने के संदेह पर उसकी बारात की रवानगी भी रुकवा दी गई. देश में 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम आयु की लड़की की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है, जो कानूनन अपराध है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
उन्होंने बताया कि दल के पूछताछ किए जाने पर लड़की के माता-पिता ने दावा किया कि उनकी बेटी बालिग है, लेकिन आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि के मुताबिक उसकी उम्र 18 साल से 10 दिन कम निकली. पाठक ने बताया कि प्रशासन के दल ने जब सख्त कानूनी कदम उठाने की चेतावनी दी, तो लड़की के परिजन उसका विवाह रोकने को राजी हो गए.
उनसे बाकायदा हलफनामा लिया गया कि वे अपनी संतान को तब तक शादी के बंधन में नहीं बांधेंगे, जब तक वह पूरे 18 साल की नहीं हो जाती. उन्होंने बताया कि इस लड़की की शादी नजदीकी धार जिले के रामनिवास से होने वाली थी. लड़के की उम्र 21 साल से कम होने के संदेह पर उसकी बारात की रवानगी भी रुकवा दी गई. देश में 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम आयु की लड़की की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है, जो कानूनन अपराध है.
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