PPF Interest Rate 2026: पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF लंबे समय की बचत के लिए सबसे भरोसेमंद योजनाओं में से एक है. इसमें सरकार की गारंटी, टैक्स छूट और अच्छा ब्याज मिलता है, इसलिए लाखों लोग इसमें निवेश करते हैं. लेकिन कई बार बैंक बदलने, शहर बदलने या पुराना अकाउंट भूल जाने की वजह से लोगों के नाम पर एक से ज्यादा PPF अकाउंट खुल जाते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो इसे नजरअंदाज करने की गलती न करें. क्योंकि नियमों के मुताबिक, एक से ज्यादा PPF अकाउंट होने पर ब्याज और जमा रकम को लेकर अलग नियम लागू होते हैं.
क्या एक से ज्यादा PPF अकाउंट खोल सकते हैं?
नियमों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति के नाम पर सिर्फ एक ही पर्सनल PPF अकाउंट एक्टिव हो सकता है. चाहे एक अकाउंट बैंक में हो और दूसरा पोस्ट ऑफिस में, फिर भी यह मान्य नहीं होगा. अगर आपके नाम पर दूसरा PPF अकाउंट मिलता है, तो उसे डुप्लीकेट अकाउंट माना जाएगा.
हालांकि, एक व्यक्ति अपने नाम पर एक PPF अकाउंट रखने के साथ अपने नाबालिग बच्चे या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लिए गार्जियन के तौर पर अलग PPF अकाउंट चला सकता है. इसे एक से ज्यादा पर्सनल PPF अकाउंट नहीं माना जाता.
डुप्लीकेट PPF अकाउंट मिलने पर क्या पैसा और ब्याज डूब जाएगा?
अगर आपके नाम पर दो PPF अकाउंट हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी पूरी रकम डूब जाएगी. वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2024 में ऐसे मामलों को ठीक करने के लिए नियम बनाए हैं. इनके तहत अगर दोनों अकाउंट नियमों के अनुसार सही पाए जाते हैं, तो उन्हें तय प्रक्रिया के बाद मर्ज किया जा सकता है.लेकिन अगर दूसरा अकाउंट डुप्लीकेट माना जाता है और उसे नियमों के तहत ठीक नहीं कराया जाता, तो उस पर ब्याज नहीं मिलेगा.
अगर किसी साल तय सीमा से ज्यादा पैसा जमा किया गया है, तो अतिरिक्त रकम पर भी ब्याज नहीं मिलेगा और जरूरत पड़ने पर वह रकम वापस कर दी जाएगी. नियमों का पालन नहीं करने पर अतिरिक्त रकम को ब्लॉक भी किया जा सकता है.
दो PPF अकाउंट को मर्ज कैसे करें?
अगर आपके नाम पर दो PPF अकाउंट हैं, तो सबसे पहले तय करें कि कौन सा अकाउंट आप रखना चाहते हैं. इसके बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर दोनों अकाउंट की जानकारी दें और उन्हें मर्ज करने या नियमित कराने के लिए आवेदन करें. बैंक या पोस्ट ऑफिस आपका मामला वित्त मंत्रालय के पास भेजेगा. मंजूरी मिलने के बाद नियमों के अनुसार दोनों अकाउंट को मर्ज किया जा सकता है.
अगर आपके नाम पर तीन या उससे ज्यादा PPF अकाउंट हैं, तो सिर्फ दो अकाउंट तक ही राहत मिल सकती है. तीसरे और उसके बाद वाले अकाउंट मर्ज नहीं होंगे. ऐसे अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे और उन पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा. केवल जमा रकम वापस मिल सकती है.
सालाना कितना कर सकते हैं निवेश, जानिए लिमिट
PPF में एक वित्त वर्ष के दौरान अधिकतम 1.5 लाख रुपये ही जमा किए जा सकते हैं. अगर आपके दो PPF अकाउंट हैं, तो दोनों में मिलाकर भी कुल जमा रकम 1.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. सरकार हर साल अलग से यह देखती है कि आपने उस वित्त वर्ष में कुल कितना पैसा जमा किया है. अगर तय सीमा से ज्यादा रकम जमा की गई है, तो अतिरिक्त रकम पर ब्याज नहीं मिलेगा.
एक से ज्यादा PPF अकाउंट रखना कब सही है?
आप अपने नाम पर सिर्फ एक PPF अकाउंट रख सकते हैं. इसके अलावा अपने हर नाबालिग बच्चे के लिए गार्जियन के तौर पर एक PPF अकाउंट खोला जा सकता है. हालांकि, एक बच्चे के लिए केवल एक ही गार्जियन अकाउंट चला सकता है. यानी एक समय पर या तो माता या फिर पिता ही गार्जियन बन सकते हैं. दादा-दादी या नाना-नानी तभी अकाउंट खोल सकते हैं, जब वे बच्चे के कानूनी गार्जियन हों.
बता दें कि 1.5 लाख रुपये की सालाना निवेश सीमा आपके अपने PPF अकाउंट और आपके द्वारा चलाए जा रहे नाबालिग बच्चों के PPF अकाउंट को मिलाकर लागू होती है. अगर आपने अपने अकाउंट में ही 1.5 लाख रुपये जमा कर दिए हैं, तो उसी साल बच्चे के PPF अकाउंट में आपके द्वारा जमा की गई रकम पर ब्याज नहीं मिलेगा.
अगर आपके पास दो PPF अकाउंट हैं तो क्या करें?
अगर आपको पता चलता है कि आपके नाम पर एक से ज्यादा PPF अकाउंट हैं, तो सबसे पहले दोनों अकाउंट में नया पैसा जमा करना रोक दें. इसके बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर इसकी जानकारी दें और नियमों के मुताबिक अकाउंट को मर्ज या बंद कराने की प्रक्रिया शुरू करें. साथ ही हर साल कितनी रकम किस अकाउंट में जमा की गई है, उसका रिकॉर्ड भी संभालकर रखें. समय रहते कार्रवाई करने से आपका सही ब्याज बच सकता है और भविष्य में पैसा निकालने या मैच्योरिटी के समय किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.
PPF से जुड़ी जरूरी बातें
बता दें कि हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) नए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF). NRI भी नया PPF अकाउंट नहीं खोल सकते और पुराने PPF अकाउंट को 15 साल की तय अवधि के बाद आगे नहीं बढ़ा सकते. PPF में जॉइंट अकाउंट खोलने की भी अनुमति नहीं है.
ये भी पढ़ें-
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं