कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने देश की कंपनियों को बड़ी राहत दी है. वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है. MCA 21 पोर्टल पर आ रही तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. अब कंपनियां बिना किसी एक्स्ट्रा लेट फीस के इस तारीख तक अपने फॉर्म जमा कर सकती हैं.
जानिए कब तक फाइल कर सकते हैं कौन-सा फॉर्म?
मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक, सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करने की डेडलाइन अब 31 दिसंबर 2026 कर दी गई है. पहले इसकी आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 थी. यह राहत AOC-4, AOC-4 (CFS), AOC-4 (XBRL), AOC-4 NBFC (Ind AS) और AOC-4 CFS NBFC (Ind AS) फॉर्म भरने वाली कंपनियों पर लागू होगी.
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इसके अलावा, एनुअल रिटर्न भरने की तारीख जो पहले 30 नवंबर 2026 थी, उसे बढ़ाकर अब 31 जनवरी 2027 कर दिया गया है. यह छूट MGT-7 और MGT-7A फॉर्म के लिए दी गई है.
पोर्टल पर आ रही तकनीकी दिक्कतों के बाद लिया फैसला
मंत्रालय को कई से शिकायतें मिल रही थीं कि MCA 21 V3 पोर्टल पर ऑनलाइन काम करते समय तकनीकी परेशानियां आ रही हैं. इसी वजह से कंपनियों को फॉर्म सबमिट करने में काफी देरी हो रही थी. इसके बाद 24 अक्टूबर को सर्कुलर जारी कर कंपनियों को और समय देने का फैसला किया गया.
इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने भी सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और कहा कि इससे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी.
AGM की तारीखों में कोई बदलाव नहीं
मंत्रालय ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि यह छूट सिर्फ पोर्टल पर फॉर्म फाइल करने की डेडलाइन के लिए है. एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) आयोजित करने के नियमों और तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. जिन कंपनियों ने तय समय के अंदर अपनी AGM नहीं बुलाई है, उन पर कंपनियों के कानून (के तहत कार्रवाई जारी रहेगी. सामान्य नियमों के तहत AGM के 30 दिनों के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और 60 दिनों के अंदर एनुअल रिटर्न जमा करना होता है.
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