केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पेंशन के नियमों में बदलाव किए हैं. वित्त मंत्रालय की ओर से मंगलवार (7 जुलाई) को जारी एक बयान के अनुसार, केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत आने वाली सेंट्रल ऑटोनॉमस बॉडीज़ (केंद्रीय स्वायत्त निकायों) के कर्मचारियों के लिए निवेश के दो अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराए हैं. इनमें 'एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड (LC-75)' और 'बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड (BLC)' शामिल हैं. इससे पहले, निवेश के ये अतिरिक्त विकल्प केवल NPS के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ही उपलब्ध थे.
अब ये निवेश विकल्प सेंट्रल ऑटोनॉमस बॉडीज़ (CABs) में काम करने वाले NPS सब्सक्राइबर्स के लिए भी बढ़ा दिए गए हैं. इस विस्तार के साथ, सेंट्रल ऑटोनॉमस बॉडीज़ के योग्य कर्मचारियों के पास अब निवेश के दोनों अतिरिक्त विकल्पों में निवेश करने का विकल्प होगा.
नए फंड की क्या है खास बात
'एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड (LC-75)' जिसे अब 'LC-75-High' नाम दिया गया है. एक ऐसा निवेश विकल्प है जिसमें इक्विटी एक्सपोज़र 75 प्रतिशत तक होता है. इसे उन सब्सक्राइबर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो लंबे समय में ज़्यादा ग्रोथ की संभावना चाहते हैं.
'बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड (BLC)' जिसे अब 'एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड' नाम दिया गया है. यह एक ऐसा निवेश विकल्प है जिसमें इक्विटी एक्सपोज़र की सीमा 50 प्रतिशत तय की गई है. इसमें 45 साल की उम्र से इक्विटी एलोकेशन (हिस्सेदारी) धीरे-धीरे कम किया जाता है, जिससे ग्रोथ और स्थिरता के बीच एक संतुलित तरीका मिलता है.
वित्त मंत्रालय ने क्या दी है जानकारी
वित्त मंत्रालय के तहत डिपार्टमेंट ऑफ़ एक्सपेंडिचर ने 1 जुलाई, 2026 को एक ऑफिस मेमोरैंडम जारी किया है. इसके ज़रिए डिपार्टमेंट ऑफ़ फाइनेंशियल सर्विसेज़ की 13 नवंबर, 2025 की उस नोटिफिकेशन को NPS के तहत आने वाली सेंट्रल ऑटोनॉमस बॉडीज़ के कर्मचारियों पर भी लागू किया गया है, जिसमें NPS के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निवेश के अतिरिक्त विकल्प LC-75 और बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड (BLC) पेश किए गए थे.
बताया जा रहा है कि निवेश के इन विकल्पों को बढ़ाने का मकसद सेंट्रल ऑटोनॉमस बॉडीज़ में NPS सब्सक्राइबर्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देना है, ताकि वे अपने पेंशन निवेश को अपनी व्यक्तिगत जोखिम लेने की क्षमता, वित्तीय लक्ष्यों और रिटायरमेंट प्लानिंग की ज़रूरतों के हिसाब से ढाल सकें. ये विकल्प सब्सक्राइबर की पसंद को और मज़बूत करते हैं और सेंट्रल ऑटोनॉमस बॉडीज़ में नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम को और आकर्षक बनाते हैं.
वित्त मंत्रालय ने प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले केंद्रीय स्वायत्त निकायों को निवेश के इन विकल्पों के बारे में जानकारी दें और उन्हें सलाह दें कि वे पात्र NPS सब्सक्राइबर्स के बीच इस जानकारी का प्रचार-प्रसार करें ताकि वे इस सुविधा का लाभ उठा सकें.
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