भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाली कंपनियों पर नकेल कसना तेज कर दिया है. इसी कड़ी में FSSAI ने रेहान हेल्थकेयर (Rehaan Healthcare) की हेल्थ सप्लीमेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने वाली यूनिट का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया है. अथॉरिटी द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री के अंदर खाद्य सुरक्षा नियमों और स्वच्छता के बेहद गंभीर उल्लंघन पाए गए थे.
जांच में सामने आई ये 6 बड़ी गड़बड़ियां
1. कई तरह के सिरप का हो रहा था निर्माण
जांच के दौरान पाया गया कि कंपनी अपनी इस यूनिट में बड़े पैमाने पर डाइजेस्टिव सिरप, मल्टीविटामिन सिरप और अन्य सिरप आधारित फूड प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रही थी.
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2. केवल 12% मिला कंप्लायंस स्कोर
निरीक्षण टीम की रिपोर्ट के अनुसार, इस यूनिट को केवल 12% अनुपालन स्कोर (Compliance Score) मिला. यह बेहद कम स्कोर साफ तौर पर दर्शाता है कि कंपनी खाद्य सुरक्षा के अधिकांश बुनियादी नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रही थी.
3. अस्वच्छ और बेतरतीब मिली फैक्ट्री
निर्माण स्थल पर स्वच्छता का नामो-निशान नहीं था. टैंकों के नीचे भारी गंदगी और कीचड़ जमा था, कच्चा माल सही तरीके से नहीं रखा गया था और पूरे परिसर में साफ-सफाई की व्यवस्था बेहद खराब पाई गई.
4. बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी
फैक्ट्री में सामान रखने की उचित व्यवस्था नहीं थी और कर्मचारियों के काम करने के लिए पर्याप्त जगह तक मौजूद नहीं थी. इसके अलावा, वेंटिलेशन और रोशनी का इंतजाम बेहद खराब था, इमारत के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त थे, परिसर में कीड़े-मकोड़ों का प्रकोप था और पीने के पानी की गुणवत्ता की कोई वैध जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी.
5. मकड़ी के जाले, फफूंदी और मक्खियां देखकर उड़े होश
निरीक्षण के दौरान यूनिट के अंदर मकड़ी के जाले, फफूंदी, मक्खियां और अन्य कीड़े-मकोड़े रेंगते मिले. साथ ही खुले में पड़ा खाद्य कचरा भी पाया गया, जिससे सिरप व सप्लीमेंट्स के दूषित (Contaminated) होने का खतरा कई गुना बढ़ा हुआ था.
6. बच्चों और कमजोर लोगों की सेहत पर सीधा खतरा
चूंकि यह यूनिट जिन हेल्थ सप्लीमेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रही थी, उनका सेवन बच्चे, बुजुर्ग और अन्य सेंसिटिव मरीज भी करते हैं, इसलिए ऐसी गंदी और असुरक्षित व्यवस्था को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सीधा और गंभीर खतरा माना गया.
काम तुरंत रोकने का आदेश, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई
FSSAI ने रेहान हेल्थकेयर को अपनी इस यूनिट से सभी प्रकार के खाद्य उत्पादों का निर्माण, भंडारण और कारोबार तुरंत प्रभाव से बंद करने का सख्त आदेश दिया है. प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि जब तक कंपनी इन सभी कमियों को पूरी तरह दूर नहीं कर लेती और सक्षम अधिकारी दोबारा जांच कर संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक यूनिट में कोई काम शुरू नहीं हो सकेगा. F
SSAI ने चेतावनी भी दी है कि यदि कंपनी ने इस निलंबन आदेश का उल्लंघन किया, तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSS Act, 2006) के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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