Budget 2019: अगर आप के पास मकान है या फिर आप मकान खरीदने (Home loan tax) के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए मोदी सरकार का आखिरी बजट (Budget 2019) सौगात लाया है. ये सरकार की कोशिश है मंदी से जूझ रहे प्रॉपर्टी बाज़ार में जान डालने की. जिन लोगों के पास 2 या उससे ज़्यादा घर हैं, उन्हें इन मकानों पर बाज़ार के हिसाब से किराए पर टैक्स देना होता था. क्योंकि आप का किराया आपकी आय यानी इनकम का हिस्सा माना जाता था. फिर चाहे वो खाली ही क्यों न पड़ा हो. अब दूसरे मकान पर ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा. मतलब दो मकानों को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हैं, लेकिन तीसरे मकान पर आप को किराए पर टैक्स देना होगा.
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जिन लोगों ने अपना मकान बेचा है उन्हें कैपिटल गेन्स टैक्स भरना होता था. यानी मकान की बिक्री से हुए फायदे पर कर. और इस कर से बचने का तरीका था उस फायदे को दूसरे मकान में निवेश करना. लेकिन मकान मालिक एक घर के बदले एक ही घर ले सकता था जो अब बदल दिया गया है. अब आप 2 करोड़ तक के मकान को बेच कर उसे 2 मकानों में निवेश कर सकते हैं. लेकिन जीवन में सिर्फ एक बार.
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नोशनल रेंट यानि खाली पड़े घर का संभावित किराये पर टैक्स वो बिल्डर भी भरते थे जिनके मकान बिके नहीं थे और वो उनके पास ही थे. उन बिल्डरों को भी इस किराये पर कर से बनने के बाद से 2 साल तक निजात मिली है. किफायती मकानों यानि अफोरडेबल हाउसिंग को भी प्रोत्साहन के लिए छोटे मकान बनाने वाले बिल्डरों को टैक्स हॉलिडे दिया गया था. उसे एक साल और जारी रखा है. जीएसटी काउंसिल से सलाह लेकर मंत्रियों का एक समूह बनाया जाएगा जो मकानों पर जीएसटी के असर पर बड़े फैसले ले सकता है.
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घर ख़रीदने वालों के लिए बजट में राहत
- ख़ाली पड़े दूसरे घर पर अब टैक्स नहीं
- ख़ाली घर पर भी बाज़ार के हिसाब से किराया तय कर टैक्स देना पड़ता था
- कैपिटल गेंस टैक्स बचाने के लिए अब 2 मकानों में निवेश की अनुमति
- 2 करोड़ तक के मकान की बिक्री पर राहत
- बिल्डर भी नहीं चुकाएंगे ख़ाली पड़े घरों पर टैक्स
- क़िफायती मकान बनाने के लिए बिल्डरों को पूरी तरह से टैक्स छूट
- मकानों पर जीएसटी के प्रभाव को कम करने का वादा
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