
बिहार में 1000 करोड़ के सृजन घोटाले में तीन आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में 1000 करोड़ के सृजन घोटाले के संबंध में ईडी द्वारा दर्ज मामले में रजनी प्रिया और दो अन्य आरोपियों को जमानत देने का निर्देश दिया. अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपियों को सात दिनों की अवधि के भीतर ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए और उसके बाद उन्हें जमानत दी जाएगी.
अदालत ने यह निर्देश इस बात को ध्यान में रखते हुए दिया कि आरोपी लंबे समय से जेल में बंद हैं और मामले में अभी सुनवाई शुरू होनी है. सृजन महिला सहयोग समिति एक गैर सरकारी संगठन है, जिसके खातों में 2004 से 2014 के बीच कथित तौर पर बड़ी मात्रा में सरकारी धन धोखाधड़ी से स्थानांतरित किया गया था. संगठन का कार्यालय बिहार के भागलपुर जिले के सबौर ब्लॉक में स्थित है.
यह गैर सरकारी संगठन भागलपुर में महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता था. एनजीओ पर जिला अधिकारियों, बैंककर्मियों और उसके कर्मचारियों की मिलीभगत से भागलपुर जिला प्रशासन के खातों से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकारी धन की चोरी करने का आरोप है.
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