प्रतीकात्मक चित्र
पटना:
बिहार की राजधानी पटना में तंबाकू प्रोडक्ट बेचने वालों को अब लाइसेंस लेना होगा. यह आदेश पटना नगर निगम का है. अगर किसी ने तंबाकू प्रोडक्ट जैसे गुटका, सिगरेट आदि बेचने का लाइसेंस लिया है, तो वह चॉकलेट, बिस्किट, चिप्स या कोल्ड ड्रिंक नहीं बेच सकता है. निश्चित रूप से पटना नगर निगम के इस फैसले से राजधानी में हजारों छोटे दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ेंगी. नगर निगम के अधिकारियों का कहना हैं कि 2007 में पारित बिहार नगर निगम एक्ट में इस लाइसेंस का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसे लागू पहली बार किया जा रहा है. इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सितंबर में एक निर्देश जारी किया था कि नगर निगम बिना लाइसेंस के तंबाकू से बने समानो की बिक्री न होने दे.
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हालांकि इस निर्देश का असली मकसद तंबाकू सेवन खासकर गुटका, सिगरेट का उपयोग कम करना है, लेकिन इसका असर राजस्व पर भी पर सकता है. फिलहाल अकेले पटना में तीन करोड़ रुपये के तंबाकू पदार्थों की खरीद-बिक्री होती है. वही एक सर्वे के अनुसार राज्य में 53 प्रतिशत आबादी किसी न किसी तंबाकू पदार्थ का सेवन करती है. पूरे राज्य में इस आदेश को कब तक लागू किया जाएगा, इस संबंध में राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि पहले पटना में इसे कैसे लागू किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाएगा. बाद में इसके आधार पर पूरे राज्य में धीरे-धीरे इसका विस्तार किया जाएगा.
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गौरतलब है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 में कम उम्र के बच्चों को तंबाकू पदार्थ बेचने या उनसे इसकी बिक्री करवाने पर 7 साल की सजा एवं 1 लाख का जुर्माना का भी प्रावधान है.
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हालांकि इस निर्देश का असली मकसद तंबाकू सेवन खासकर गुटका, सिगरेट का उपयोग कम करना है, लेकिन इसका असर राजस्व पर भी पर सकता है. फिलहाल अकेले पटना में तीन करोड़ रुपये के तंबाकू पदार्थों की खरीद-बिक्री होती है. वही एक सर्वे के अनुसार राज्य में 53 प्रतिशत आबादी किसी न किसी तंबाकू पदार्थ का सेवन करती है. पूरे राज्य में इस आदेश को कब तक लागू किया जाएगा, इस संबंध में राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि पहले पटना में इसे कैसे लागू किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाएगा. बाद में इसके आधार पर पूरे राज्य में धीरे-धीरे इसका विस्तार किया जाएगा.
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गौरतलब है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 में कम उम्र के बच्चों को तंबाकू पदार्थ बेचने या उनसे इसकी बिक्री करवाने पर 7 साल की सजा एवं 1 लाख का जुर्माना का भी प्रावधान है.
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