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This Article is From Oct 14, 2017

पटना उच्च न्यायालय ने मिट्टी खरीद घोटाले में जांच की स्थिति पेश करने की मांग की

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति ए के उपाध्याय की खंडपीठ ने वकील आर एस सिंग सेनगर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया.

पटना उच्च न्यायालय ने मिट्टी खरीद घोटाले में जांच की स्थिति पेश करने की मांग की
पटना उच्च न्यायालय (फाइल फोटो)
पटना: पटना उच्च न्यायालय ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद के बेटे एवं पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्री तेज प्रताप यादव की कथित संलिप्तता वाली मिट्टी खरीद घोटाले के सिलसिले में शुक्रवार बिहार सरकार से जांच स्थिति रिपोर्ट मांगी. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति ए के उपाध्याय की खंडपीठ ने वकील आर एस सिंग सेनगर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख छह हफ्ते बाद की रखी. याचिकाकर्ता ने पटना के प्राणि उद्यान के सौंदर्यीकरण के लिए 90 लाख की मिट्टी की खरीद में भयंकर अनियमितताओं की शिकायत की थी.

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उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि सौंदर्यीकरण परियोजना के लिए लिए इस्तेमाल में लायी गयी मिट्टी एक मॉल के निर्माण स्थल से थी जो राजद अध्यक्ष एवं उनके परिवार की है. इस मामले के सामने आने के बाद पूर्व पर्यावरण मंत्री विवादों में आ गए थे. बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मामले की जांच की मांग की थी.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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