प्रवर्तन निदेशालय का कार्यालय.
- 21 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं पहुंचीं.
- ये ठेके 2006 में लालू के रेल मंत्री रहते हुए दिए गए थे.
- सरला गुप्ता को नोटिस भेजकर शुक्रवार को ईडी के समक्ष पेश होने को कहा गया.
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नई दिल्ली:
कुछ दिनों पहले ही ईडी ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के रिश्तेदारों के घर और अन्य ठिकानों छापा मारा था. इस बार लालू के करीबी सांसद के यहां ED ने पूछताछ के लिए समन भेजा है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद के करीबी सांसद पीसी गुप्ता की पत्नी को रेलवे के दो होटलों के रखरखाव का ठेका एक निजी कंपनी को देने के मामले में अनियमितता को लेकर पूछताछ के लिए समन भेजा. ये ठेके 2006 में लालू के रेल मंत्री रहते हुए दिए गए थे. ईडी के एक अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया, 'सरला गुप्ता को नोटिस भेजकर शुक्रवार को ईडी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है.'
इससे पहले सरला गुप्ता को 17 अगस्त को नोटिस भेजकर 21 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया था. लेकिन वह नहीं पहुंचीं.
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लालू प्रसाद व उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सीबीआई के पांच जुलाई के मामले के बाद ये समन भेजे गए हैं. आरोप है कि लालू प्रसाद ने 2006 में रेल मंत्री रहते हुए पटना में एक भूखंड के बदले आईआरसीटीसी के दो होटलों के रखरखाव के ठेके सुजाता होटल्स को दिए थे.केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का दावा है कि यह रिश्वत सरला गुप्ता के स्वामित्व वाली एक बेनामी कंपनी के जरिये दी गई.
VIDEO : मीसा भारती को ईडी का समन
ईडी ने सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर पर संज्ञान लेते हुए धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत 27 जुलाई को राजद अध्यक्ष के खिलाफ अलग से एक मामला दर्ज किया. (इनपुट आईएएनएस से)
इससे पहले सरला गुप्ता को 17 अगस्त को नोटिस भेजकर 21 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया था. लेकिन वह नहीं पहुंचीं.
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लालू प्रसाद व उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सीबीआई के पांच जुलाई के मामले के बाद ये समन भेजे गए हैं. आरोप है कि लालू प्रसाद ने 2006 में रेल मंत्री रहते हुए पटना में एक भूखंड के बदले आईआरसीटीसी के दो होटलों के रखरखाव के ठेके सुजाता होटल्स को दिए थे.केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का दावा है कि यह रिश्वत सरला गुप्ता के स्वामित्व वाली एक बेनामी कंपनी के जरिये दी गई.
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ईडी ने सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर पर संज्ञान लेते हुए धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत 27 जुलाई को राजद अध्यक्ष के खिलाफ अलग से एक मामला दर्ज किया. (इनपुट आईएएनएस से)
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