मीसा भारती ( फाइल फोटो)
- सीए के खिलाफ पूरक चार्जशीट पर विचार
- 4 सितंबर को होगी सुनवाई
- सीएम के अलावा 35 लोगों पर चार्जशीट
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नई दिल्ली:
यहां एक अदालत ने एक कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ पूरक आरोपपत्र पर विचार करने के लिए चार सितंबर की तारीख तय की है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जुलाई में चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश अग्रवाल और व्यवसायी भाइयों सुरेंद्र जैन और वीरेंद्र जैन समेत 35 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था.
यह भी पढ़ें : प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मीसा भारती को जारी किया समन
विशेष न्यायाधीश नरेश कुमार मल्होत्रा ने अग्रवाल की जमानत की सुनवाई को भी चार सितंबर के लिए अधिसूचित किया है. राजेश अग्रवाल पर जैन भाइयों की मदद से अवैध लेनदेन के जरिए काले धन को वैध आय स्रोत में बदलने का आरोप है. ईडी ने जैन भाइयों को 20 मार्च को गिरफ्तार किया था.
Video : मीसा भारती मुश्किल में
ईडी ने मई में मामले में पहला आरोपपत्र दाखिल किया था और उसके बाद 22 मई को अग्रवाल को गिरफ्तार किया था. अग्रवाल पर भारती के पति शैलेश कुमार की कंपनी मिशैल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड के कुछ लेन देन छिपाने में मदद का आरोप भी है.
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विशेष न्यायाधीश नरेश कुमार मल्होत्रा ने अग्रवाल की जमानत की सुनवाई को भी चार सितंबर के लिए अधिसूचित किया है. राजेश अग्रवाल पर जैन भाइयों की मदद से अवैध लेनदेन के जरिए काले धन को वैध आय स्रोत में बदलने का आरोप है. ईडी ने जैन भाइयों को 20 मार्च को गिरफ्तार किया था.
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ईडी ने मई में मामले में पहला आरोपपत्र दाखिल किया था और उसके बाद 22 मई को अग्रवाल को गिरफ्तार किया था. अग्रवाल पर भारती के पति शैलेश कुमार की कंपनी मिशैल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड के कुछ लेन देन छिपाने में मदद का आरोप भी है.
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