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बिहार: चुनावी साल में शिक्षकों के लिए बड़ी गुड न्यूज, अब खुद कर सकेंगे अपना ट्रांफसर, जानिए प्रोसेस

Bihar Teacher Transfer Rule: बिहार में शिक्षक की नौकरी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. बिहार सरकार ने चुनावी साल में शिक्षकों के ट्रांसफर नियम में बड़ा बदलाव करते हुए उन्हें बड़ी गुड न्यूज दी है.

बिहार: चुनावी साल में शिक्षकों के लिए बड़ी गुड न्यूज, अब खुद कर सकेंगे अपना ट्रांफसर, जानिए प्रोसेस
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार.
  • बिहार सरकार ने शिक्षकों के तबादले के नियम में महत्वपूर्ण बदलाव किया है.
  • अब शिक्षक खुद अपने ट्रांसफर का प्रबंधन कर सकेंगे.
  • नई व्यवस्था के तहत 10 शिक्षकों का समूह बनाकर परस्पर ट्रांसफर होगा.
  • यह व्यवस्था 10 जुलाई से लागू होगी और जुलाई महीने तक जारी रहेगी.
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पटना:

Bihar Teacher Transfer Rule: बिहार में तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. बिहार सरकार ने शिक्षकों के तबादले के नियम में बड़ा बदलाव करते हुए चुनाव से पहले लाखों शिक्षकों को बड़ी गुड न्यूज दे दी है. बिहार सरकार की ओर से शिक्षकों के तबादले की नई व्यवस्था के संबंधित पत्र जारी किया गया है. बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ की ओर से जारी इस लेटर में बताया गया है कि अब बिहार में तबादला चाहने वाले शिक्षक खुद ही अपना ट्रांसफर कर सकेंगे. 

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस बाबत जरूरी निर्देश दे दिए है. मालूम हो कि हाल ही में बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के ट्रांसफर हुए थे. लेकिन इस तबादले में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बात सामने आई थी. शिक्षकों ने तबादले के लिए जिन स्कूलों को विकल्प के रूप में सुझाए थे, उसके बदले उनका ट्रांसफर काफी दूर के स्कूलों में कर दिया गया था. 

इससे बड़े पैमाने पर शिक्षकों ने नए विद्यालयों में योगदान नहीं किया था. शिक्षकों की कमी से बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही थी. ट्रांसफर के बाद शिक्षकों की नाराजगी को देखकर अब तबादले की नई व्यवस्था पर फैसला लिया गया है. 

बिहार में शिक्षकों के तबादले की नई व्यवस्था, देखें सरकारी चिट्ठी

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10 शिक्षकों का ग्रुप बनाकर परस्पर ट्रांफसर होगा

नई व्यवस्था के अनुसार अब बिहार में 10 शिक्षकों का ग्रुप बनाकर परस्पर ट्रांसफर करने की सुविधा होगी. 10 जुलाई से नई व्यवस्था लागू होगी. यह व्यवस्था पूरे जुलाई महीने तक लागू रहेगी. स्थानांतरण आदेश आने के बाद 7 दिनों के अंदर संबंधित विद्यालय में जाकर योगदान करना होगा. 
 

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