बिहार के गया में जिलाधिकारी ने भीषण गर्मी से जनता को राहत दिलाने के लिए एक बेहद अनूठा कदम उठाते हुए दफा 144 (निषेधाज्ञा) लागू कर दी है. उन्होंने कहा कि लू से या बीमार होने पर इलाज के दौरान किसी भी शख्स की मृत्यु हो जाने पर आक्रोशित परिजनों या असामाजिक तत्वों द्वारा कानून एवं व्यवस्था के लिए समस्या पैदा हो सकती है, और लोक शांति भंग हो सकती है.
जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने रविवार को जारी आदेश में कहा कि लू का सबसे ज़्यादा प्रकोप पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक रहता है, इसलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वह समूचे गया जिले के लिए यह आदेश जारी कर रहे हैं.
Gaya: District Magistrate issues an order in view of scorching heat under section 144 (prohibiting unlawful assembly); bans governmental/non-governmental construction works, MGNREGA labour work, and any cultural programme or gathering in open spaces, between 11 am to 4 pm. #Bihar pic.twitter.com/gLnR1Y0XeN
— ANI (@ANI) June 17, 2019
आदेश के मुताबिक, जिले में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर दिन में 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक के लिए रोक लगा दी गई है, ताकि मज़दूरों एवं अन्य संबंधित कर्मियों को भीषण गर्मी एवं लू से बचने का अवसर प्राप्त हो सके. इसके अलावा मनरेगा के तहत करवाए जाने वाले कार्यों को दिन के 10:30 बजे तक ही करवाने का निर्देश जारी किया गया है. जिलाधिकारी ने कहा है कि पूर्वाह्न 10:30 बजे तक मनरेगा के कार्य सम्पन्न करवाए जाएं.

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आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी सांस्कृतिक या जनसमागम का कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक खुले स्थानों पर आयोजित नहीं किया जा सकेगा.
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इसके अलावा जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने चैंबर ऑफ कॉमर्स, गया से अपील भी की है कि गया शहरी क्षेत्र की दुकानों को दिन में सिर्फ 11:00 बजे तक खोला जाए एवं अपराह्न में 4:00 बजे के बाद खोला जाए. दिन में 11:00 बजे से 4:00 बजे के बीच दुकानों को बंद रखा जाए और ग्राहकों को भी इसकी सूचना दी जाए, ताकि ग्राहक भीषण गर्मी एवं लू का शिकार न हो सकें.
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