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This Article is From Nov 17, 2018

मुजफ्फपुर शेल्टर होम: कोर्ट के आदेश के बाद बिहार पुलिस ने जब्त की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की संपत्ति

मंजू वर्मा (Manju Verma) के खिलाफ शुक्रवार को ही कोर्ट का एक अहम फैसला आया था. इस मामले में मंझौल कोर्ट ने मंजू वर्मा के खिलाफ धारा 82 और धारा 83 के तहत पुलिस (Bihar Police) को कार्रवाई का आदेश जारी किया था.

मुजफ्फपुर शेल्टर होम: कोर्ट के आदेश के बाद बिहार पुलिस ने जब्त की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की संपत्ति
बिहार पुलिस ने मंजू वर्मा मामले में की कार्रवाई
पटना: मुजफ्फपुर शेल्टर होम रेप कांड मामले में बिहार पुलिस (Bihar Police) ने बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंत्री मंजू वर्मा (Manju Verma) की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. कार्रवाई के पहले चरण में बिहार पुलिस ने उनके बेगुसराय स्थित घर को जब्त किया है. खास बात यह है कि मंजू वर्मा (Manju Verma) के खिलाफ शुक्रवार को ही कोर्ट का एक अहम फैसला आया था. इस मामले में मंझौल कोर्ट ने मंजू वर्मा के खिलाफ धारा 82 और धारा 83 के तहत पुलिस (Bihar Police) को कार्रवाई का आदेश जारी किया था. ध्यान हो कि बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू विधायक मंजू वर्मा (Manju Verma) ने मुजफ्फरपुर कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से अपने पति की निकटता की बात सामने आने पर समाज कल्याण मंत्री के पद से अगस्त में इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद से ही मंजू वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग होने लगी थी.

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मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने कुछ दिन पूर्व कोर्ट से मंजू वर्मा के खिलाफ इश्तेहार और कुर्की जप्ती का आदेश मांगा था. इस संबंध में मंजू वर्मा के वकील ने कोर्ट को एक लिखित आवेदन देकर मंजू वर्मा को फरारी न मानते हुए उनके खिलाफ  इश्तेहार और कुर्की जप्ती के आदेश पर रोक लगाने की अपील की थी. इस मामले में कोर्ट ने मंजू वर्मा के वकील की दलील को खारिज करते हुए इश्तेहार और कुर्की जप्ती का आदेश जारी कर दिया था.खास बात यह  है कि आर्म्स एक्ट के मामले में मंजू वर्मा फरार चल रही हैं जबकि उनके पति इसी मामले में कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं और जेल में बंद हैं. शुक्रवार को आया कोर्ट का यह अहम फैसला मंजू वर्मा की मुश्किलें बढ़ाने वाला है.

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गौरतलब है कि मंत्री मंजू वर्मा को कुछ दिन पहले ही JDU ने पार्टी से निलंबति कर दिया था. मंजू वर्मा के बीते लंबे समय से फरार रहने को लेकर काफी सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार भी लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने मंजू वर्मा की गिरफ्तारी न होने पर बिहार के DGP को भी तलब किया था. जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में 'जीरो टालरेंस' की नीति अपनाने वाली उनकी पार्टी ने गत 10 नवंबर को ही मंजू वर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था.

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मुजफ्फरपुर बालिका गृह में 34 लड़कियों के यौन शोषण की जांच कर रही सीबीआई ने पूर्व मंत्री के चेरिया बरियारपुर थाना अंतर्गत अर्जुनटोला स्थित आवास पर गत 17 अगस्त को छापेमारी की थी. इस दौरान उनके घर से 50 कारतूस बरामद हुए थे. इस मामले में सीबीआई के डीएसपी उमेश कुमार के आवेदन पर चेरिया बरियारपुर थाना में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा एवं उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के खिलाफ धारा 25(1)ए, 26 एवं 35 के तहत कांड संख्या 143/18 दर्ज की गई थी. इस मामले में चंद्रशेखर वर्मा ने 29 अक्तूबर को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था. 

VIDEO: मंजू वर्मा को लेकर बिहार सरकार को लगाई फटकार.

बता दें कि मंजू वर्मा को पकड़ने के लिए बिहार पुलिस झारखंड और बिहार की कई जगहों पर छापेमारी कर रही है. इस मामले में जांच के लिए छापेमारी के दौरान सीबीआई को मंजू वर्मा के घर से कारतूस मिले थे. मंजू वर्मा काफी दिनों से फरार है.

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