बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा. (फाइल फोटो)
बेगूसराय:
बिहार के बेगूसराय जिला की अलग-अलग अदालतों ने पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा की अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया. मुजफ्फरपुर स्थित एक बालिका गृह में 34 लड़कियों के साथ यौन शोषण मामले की जांच कर रही सीबीआई द्वारा गत 17 अगस्त को की गई छापेमारी के दौरान मंजू वर्मा के पति के आवास से विभिन्न हथियारों के 50 कारतूस बरामद किए थे.
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इस मामले को लेकर सीबीआई ने स्थानीय अदालत में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा एवं उनके पति चन्द्रशेखर वर्मा के खिलाफ चेरिया बरियारपुर थाना में कांड संख्या 143 दर्ज कराया था. पूर्व मंत्री की इस मामले में अग्रिम जमानत की याचिका को जिला जज दीवान अब्दुल अजीज ने तथा उनके पति की अग्रिम जमानत के आवेदन को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (पंचम) राजकिशोर राज ने खारिज कर दिया. फोन सीडीआर में मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के फोन पर मंजू वर्मा के पति के 17 बार वार्ता करने की बात सामने आने पर मंजू ने गत 8 अगस्त को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.
यह भी पढ़ें : NDTV EXCLUSIVE: मंत्री मंजू वर्मा के पति 9 बार गये मुज़फ़्फ़रपुर, 17 बार ब्रजेश ठाकुर से की बातचीत
बता दें कि इस्तीफे के बाद मंजू वर्मा ने यह भी कहा कि मामले की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई द्वारा हो रही है और जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. इससे पूर्व मुजफ्फरपुर बालिका आश्रय गृह में यौनाचार के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर ने मुजफ्फरपुर अदालत परिसर में पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा था कि उसका मंत्री के पति से व्यावहारिक संबंध है. माना जा रहा है कि ब्रजेश ठाकुर के इस बयान के बाद मंजू वर्मा पर इस्तीफे का दबाव और बढ़ गया था.
VIDEO : बिहार की समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा का इस्तीफा
बता दें कि नीतीश कुमार भी इस मामले पर कह चुके हैं कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि यह उनके लिए शर्म की बात है. इस मामले पर नीतीश कुमार और उनकी सरकार विपक्ष के निशाने पर भी रही थी.
(इनपुट: भाषा)
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इस मामले को लेकर सीबीआई ने स्थानीय अदालत में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा एवं उनके पति चन्द्रशेखर वर्मा के खिलाफ चेरिया बरियारपुर थाना में कांड संख्या 143 दर्ज कराया था. पूर्व मंत्री की इस मामले में अग्रिम जमानत की याचिका को जिला जज दीवान अब्दुल अजीज ने तथा उनके पति की अग्रिम जमानत के आवेदन को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (पंचम) राजकिशोर राज ने खारिज कर दिया. फोन सीडीआर में मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के फोन पर मंजू वर्मा के पति के 17 बार वार्ता करने की बात सामने आने पर मंजू ने गत 8 अगस्त को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.
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बता दें कि इस्तीफे के बाद मंजू वर्मा ने यह भी कहा कि मामले की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई द्वारा हो रही है और जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. इससे पूर्व मुजफ्फरपुर बालिका आश्रय गृह में यौनाचार के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर ने मुजफ्फरपुर अदालत परिसर में पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा था कि उसका मंत्री के पति से व्यावहारिक संबंध है. माना जा रहा है कि ब्रजेश ठाकुर के इस बयान के बाद मंजू वर्मा पर इस्तीफे का दबाव और बढ़ गया था.
VIDEO : बिहार की समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा का इस्तीफा
बता दें कि नीतीश कुमार भी इस मामले पर कह चुके हैं कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि यह उनके लिए शर्म की बात है. इस मामले पर नीतीश कुमार और उनकी सरकार विपक्ष के निशाने पर भी रही थी.
(इनपुट: भाषा)
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