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This Article is From Jun 02, 2019

नेताओं का मजाक उड़ाते हुए खिलौने बेचने वाले की गिरफ्तारी को लेकर रेलवे ने जारी किया स्‍पष्टीकरण, बताई असली वजह

नेताओं का मजाक उड़ाते हुए ट्रेन में खिलौने बेचने वाले हॉकर को सूरत रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किए जाने संबंधी खबरों को लेकर रेलवे ने स्‍पष्टीकरण जारी किया है.

नेताओं का मजाक उड़ाते हुए खिलौने बेचने वाले की गिरफ्तारी को लेकर रेलवे ने जारी किया स्‍पष्टीकरण, बताई असली वजह
नई दिल्ली:

नेताओं का मजाक उड़ाते हुए ट्रेन में खिलौने बेचने वाले हॉकर को सूरत रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किए जाने संबंधी खबरों को लेकर रेलवे ने स्‍पष्टीकरण जारी किया है. रेलवे ने कहा है जैसा कि मीडिया में खबर चल रही है कि इस हॉकर को नेताओं का मजाक उड़ाने वाले खिलौने बेचने को लेकर गिरफ्तार किया गया है, ये गलत है. रेलवे ने बताया है कि गिरफ्तार किए गए शख्‍स का नाम अवधेश दुबे है और उसे अनाधिकृत लोगों के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान आरपीएफ ने गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद उसे रेलवे एक्‍ट की विभिन्‍न धाराओं के तहत कोर्ट में पेश किया गया. सुनवाई के दौरान रेलवे मजिस्‍ट्रेट ने पाया कि यह शख्‍स पहले भी कई बार नियमों का उल्‍लंघन कर चुका है. आरोपी ने खुद कबूला भी कि वह 2005 से ट्रेनों में गैरकानूनी रूप से सामान बेचता है.

इसके बाद ऐसे मामलों से कड़ाई से निपटते हुए मजिस्‍ट्रेट ने उसपर 3500 रुपये का जुर्माना लगा दिया. साथ ही रेलवे मजिस्‍ट्रेट ने दोबारा ऐसा किए जाने पर 30 दिन की कैद की सजा सुनाई. अनाधिकृत विक्रेताओं के खिलाफ यह आरपीएफ सूरत की रुटीन कार्रवाई थी और 8 अन्‍य लोगों को भी मई के महीने में गिरफ्तार किया गया था. रेलवे ने  यह भी बताया कि अवधेश दुबे नाम के इस शख्‍स के ऊपर पहले से ही ऐसे 11 मामले और दर्ज हैं जिनमें से 7 वलसाड में और 4 सूरत में हैं.

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गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले अवधेश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें वे नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लेकर बराक ओबामा जैसे कई नेताओं का मजाक बनाते हुए यात्रियों को अपना सामान बेच रहा था. रेलवे पुलिस फोर्स (RPF) के अधिकारी ने बताया कि अवधेश को शुक्रवार को सूरत रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नंबर 17204 के स्लीपर कोच में अनाधिकृत रूप से सामान बेचने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया. उसके खिलाफ रेलवे एक्ट 1989 के तहत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है.

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अवधेश के खिलाफ CR 1228/19 U/S 144(A),145(B),147 RA के तहत मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद शनिवार को आरपीएफ ने अवधेश को स्थानीय कोर्ट में पेश किया था, जहां उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. यहां अवधेश को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के साथ ही उस पर 3500 रुपए का जुर्माना लगाया गया था.

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ख़बर न्यूज़ डेस्क
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