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फिल्म से पहले 22 मिनट तक विज्ञापन, PVR मूवी थियेटर में परेशान हुआ शख्स; उपभोक्ता अदालत ने ठोका 75 हजार का जुर्माना

क्या आप भी थिएटर में जबरन दिखाए जाने वाले लंबे विज्ञापनों से परेशान हैं? हैदराबाद के इस दर्शक ने चुप रहने के बजाय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सिनेमाघर मालिकों को घुटनों पर ला दिया.

फिल्म से पहले 22 मिनट तक विज्ञापन, PVR मूवी थियेटर में परेशान हुआ शख्स; उपभोक्ता अदालत ने ठोका 75 हजार का जुर्माना
शख्स को 22 मिनट तक विज्ञापन देखने को मजबूर किया गया.

सोचिए, आप अपनी पसंदीदा फिल्म देखने के लिए पूरे उत्साह के साथ थिएटर पहुंचते हैं. आपकी जेब से टिकट के पैसे जा चुके हैं, आप अपनी सीट पर बैठते हैं और स्क्रीन शुरू होने का इंतजार करते हैं. लेकिन फिल्म शुरू होने के बजाय स्क्रीन पर नॉन-स्टॉप विज्ञापनों की बौछार शुरू हो जाती है. आप एक मिनट झेलते हैं, दो मिनट झेलते हैं, लेकिन जब यह सिलसिला पूरे 22 मिनट तक खिंच जाए, तो सिर पकड़ना लाजमी है. लेकिन हैदराबाद के एक दर्शक ने इसे चुपचाप सहने के बजाय उपभोक्ता अदालत (Consumer Commission) का दरवाजा खटखटाया. नतीजा? कोर्ट ने सिनेमाघर कंपनी की हेकड़ी निकाल दी और उन पर पूरे 75,000 रुपये का तगड़ा जुर्माना ठोक दिया.

आखिर क्या है पूरा मामला?

यह दिलचस्प मामला जून 2025 का है. जब एक्टर धनुष और नागार्जुन की फिल्म 'कुबेरा' देखने के लिए एक दर्शक अपने दोस्त के साथ रात 10:30 बजे ही थिएटर में अपनी सीट पर बैठ गया. शो का वक्त 10:35 का था. दर्शक को लगा कि बस पांच मिनट में फिल्म शुरू हो जाएगी. लेकिन सिनेमाघर वालों ने तो जैसे विज्ञापनों का मेला लगा रखा था.

रात 10:52 तक सिर्फ कमर्शियल एड्स और ट्रेलर ही चलते रहे. इसके बाद सरकारी नियम वाले सोशल अवेयरनेस विज्ञापन दिखाए गए. कुल मिलाकर फिल्म अपने तय समय से करीब 22 मिनट देरी से शुरू हुई. इस लेट-लतीफी के चक्कर में वह शख्स रात को करीब 3 बजे घर पहुंच पाया, जिससे उसकी नींद तो खराब हुई ही, सुबह के जरूरी काम भी प्रभावित हुए.

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कोर्ट ने लगाई तगड़ी फटकार

उपभोक्ता अदालत के प्रेसिडेंट वक्कांति नरसिम्हा राव और सदस्य सुमा वाला ने इस मामले पर बेहद सख्त रुख अपनाया. उन्होंने साफ कहा कि सिनेमाघरों में जनहित के विज्ञापन दिखाने की सीमा सिर्फ '2 मिनट' तय है. लेकिन थिएटर मालिकों ने अपने मोटे मुनाफे के चक्कर में जानबूझकर नियमों की धज्जियां उड़ाईं. यह सीधे-सीधे 'सेवा में कमी' और दर्शकों के साथ धोखा है.

अदालत ने पीड़ित दर्शक को हुई मानसिक परेशानी के लिए 25,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया. साथ ही, सिनेमाघर वालों की जेब पर 50,000 रुपये की अतिरिक्त देने को कहा. इसे 'कंज्यूमर वेलफेयर फंड' में जमा कराया जाएगा ताकि भविष्य में वे ऐसी 'कमाई की लत' से तौबा कर लें. 

अगली बार कोई सिनेमाघर फिल्म शुरू होने के नाम पर आपका कीमती समय विज्ञापनों में बर्बाद करे, तो चुप मत रहिए. आप सीधे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.   

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